नयी दिल्ली। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए साल 2020 में जरूरी तारीखें याद रखना बेहद आवश्यक है। अगर आप भी टैक्स भरते हैं तो कई ऐसी वजह हैं जिनके लिए आपको पहले से खास तारीखों का पता होना जरूरी है। इनमें समय पर टैक्स जमा करना सबसे महत्वपूर्ण है। मामला पैसों का है और टैक्स समय पर भरने में चूक जाने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस काम के लिए आपको "file-it-yourself"" ई-कैलेंडर से मदद मिल सकती है। यह कैलेंडर आयकर रिटर्न को आसानी से फाइल करने में मदद करता है क्योंकि यह आपके आईटीआर (आयकर रिटर्न) सफर को मैप करता है। आयकर विभाग ने ई-कैलेंडर में करदाताओं को मिलने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन जरूरी तारीखों के बारे में जो आपके टैक्स भरने में काम आयेंगी।

7 जनवरी 2020 : दिसंबर 2019 के महीने के लिए टैक्स कटौती / कलेक्टेड की देय तिथि।
14 जनवरी 2020 : नवंबर 2019 के महीने में धारा 194-आईए, धारा 194-आईबी और धारा 194 एम के तहत टैक्स के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की तय तारीख।
15 मार्च 2020 : वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त के भुगतान की तय तारीख।
31 मार्च 2020 : आकलन वर्ष 2019-20 के लिए इनकम का लंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, जिसमें मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है।
15 मई 2020 : 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए टीसीएस स्टेटमेंट पेश करने की अंतिम तिथि।
31 मई 2020 : पिछली तिमाही के लिए जमा टीडीएस के तिमाही विवरण के लिए समय सीमा।
15 जून 2020 : वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त का भुगतान करने की समय सीमा।
31 जुलाई 2020 : उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जिन्हें अपने रिकॉर्ड का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है।
15 सितंबर 2020 : एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त के भुगतान के लिए अंतिम रिमाइंडर।
30 सितंबर 2020 : कॉर्पोरेट करदाताओं और उन सभी जिनके खातों का लेखा-जोखा किया जाना है, के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि।
15 दिसंबर 2020 : वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि।
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