पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ बचत का लोकप्रिय और काफी पुराना तरीका है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ छोटी बचत स्कीमों में से एक है।
नई दिल्ली, 27 अप्रैल। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ बचत का लोकप्रिय और काफी पुराना तरीका है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ छोटी बचत स्कीमों में से एक है। अकसर देखा गया है कि नौकरी लगने के बाद ही हर कोई अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) आपके लिए अच्छा विकल्प है। इस स्कीम में निवेश करने पर अच्छा ब्याज दर मिलता है। करोड़पति बनना हुआ बेहद आसान : बस PPF में जमा करें हर माह इतने पैसे

फिर से शुरू करें पीपीएफ खाता
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) स्कीम आम लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी स्कीम है। फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से काफी ज्यादा है। पीपीएफ में अन्य टैक्स सेविंग स्कीम जैसे 5 साल की एफडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और टाइम डिपॉजिट स्कीम से ज्यादा ब्याज मिल है। ऐसे में इसमें निवेश करके आप टैक्स बचाने के साथ ही ज्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो अगर आपका पीपीएफ अकाउंट किसी वजह से बंद हो गया है तो इसे फिर से शुरू करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। तो हम अपनी खबर के जरिए हम आपको बताते हैं कि पीपीएफ खाता फिर से कैस शुरू किया जा सकता है।
550 रु में फिर से चालू करें खाता
पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाए तो इसे फिर शुरू करवाने के लिए आपको उस बैंक या पोस्ट आफिस में लिखित आवेदन देना पड़ेगा जहां ये खुला है। इसके बाद आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को अपने अकाउंट को शुरू कराने कराने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। इसके लिए आपको 500 रुपए के न्यूनतम सालाना योगदान के साथ 50 रुपए की पेनल्टी भी देनी होगी।
इस कारण से इनएक्टिव हो जाता है पीपीएफ अकाउंट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीपीएफ अकाउंट में आपको हर साल न्यूनतम 500 रुपए का निवेश करना होता है। वहीं एक वित्त वर्ष में इसमें अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए का किया जा सकता है। अगर आप किसी वित्त वर्ष में 500 रुपए जमा करने से चूक जाते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय (इनएक्टिव) कर दिया जाता है। यदि एक बार पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो आप इसे 15 साल से पहले बंद नहीं कर सकते। इनएक्टिव हुए अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे में अगर आप किसी वर्ष खाते में योगदान देने से चूक गए हैं तो इसे फिर शुरू करा लें उसके बाद यह फिर से एक्टिव हो जाएगा। मैच्योरिटी की तारीख से पहले बंद पड़े पीपीएफ खाते को स्थायी रूप से बंद नहीं कराया जा सकता है।
इनएक्टिव अकाउंट पर आपका ही लॉस
- 2016 में पीपीएफ नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इसमें सरकार ने कुछ खास स्थितियों में मैच्योरिटी के पहले पीपीएफ खाते को बंद करने की अनुमति दी है। इन स्थितियों में जानलेवा बीमारी का इलाज या बच्चे की शिक्षा के लिए खर्च शामिल हैं। पीपीएफ अकाउंट के 5 साल चलने के बाद ही अंशदाता ऐसा कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी है।
- तीसरे वित्त वर्ष के बाद छठे वित्त वर्ष के समाप्त होने तक पीपीएफ खाते में बैलेंस पर लोन लिया जा सकता है। इनएक्टिव पीपीएफ अकाउंट में यह लाभ नहीं मिलता है। अगर खाताधारक बंद पड़े पीपीएफ के अलावा कोई अन्य पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहता है तो नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। किसी एक व्यक्ति के दो पीपीएफ अकाउंट नहीं हो सकते हैं।
यहां खोल सकते हैं अकाउंट
- पीपीएफ खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है।
- पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 500 रुपए है।
- कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम पर यह अकाउंट खोल सकता है।
- इसके अलावा नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा भी से खाता खोला जा सकता है।
एसबीआई में ऐसे खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट
- अपने यूजरनेम और पासवर्ड के साथ एसबीआई ऑनलाइन अकाउंट में लॉग इन करें।
- ऊपरी दाएं कोने से 'रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज' टैब पर क्लिक करें।
- ड्रॉप डाउन मेनू से, 'न्यू पीपीएफ अकाउंट'ऑप्शन पर क्लिक एंड सिलेक्ट करें।
- आपको न्यू पीपीएफ अकाउंट पेज पर भेज दिया जाएगा।
- इस पेज पर पैन नंबर सहित ग्राहक की बाकी डिटेल्स शो होंगी।
- इसके बाद आपको उस ब्रांच कोड को भरना होगा जिसमें आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं।
- आपका पर्सनल डिटेल्स - पता और नामांकन- Verify करें, उसके बाद 'Proceed' पर क्लिक करें।
- सबमिट करने के बाद, एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा, 'आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है' इसमें रेफरेंस नंबर भी होगा।
- अब आपको दिए गए संदर्भ संख्या के साथ फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- टैब 'प्रिंट पीपीएफ ऑनलाइन ऐप्लिकेशन' से अकाउंट खोलने का फॉर्म प्रिंट करें और 30 दिनों के भीतर केवाईसी दस्तावेजों और एक तस्वीर के साथ शाखा पर जाएं।
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