GST 2.0; GST New Rates: देशभर में 22 सितंबर यानी सोमवार से नई जीएसटी दरें लागू हो चुकी हैं और टीवी, फ्रीज, गाड़ियां, दूध, घी, मक्खन, ब्रेड, इंश्योरेंस आदि कई चीजों के दाम घट गए हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफार्म के बाद ज्यादातर रोजमर्रा के सामान अब सस्ती हो गई हैं।

हलांकि, अभी भी कई कई दुकानदार पुराने जीएसटी रेट वाले सामान को उसी दाम पर बेच रहे हैं, ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर अब इसकी शिकायत कर रहे हैं। इस बीच कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने लोगों की इस परेशानी को समझते हुए बड़ा अपडेट दिया है।
उपभोक्ता मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर और वॉट्सऐप नंबर जारी किया है और कहा है कि लोग अपनी शिकायत यहां दर्ज करा सकते हैं।
उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि अगर दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर नई दरों का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रहे, तो हेल्पलाइन नंबर या वॉट्सऐप नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
विभाग ने X पोस्ट पर लिखा, "GST बचत उत्सव! उपभोक्ता सचेत रहें! New Gen GST reforms का लाभ नहीं मिल रहा है? तुरंत NCH 1915 पर कॉल करें या WhatsApp 8800001915 पर शिकायत दर्ज कराएं और अपनी बचत सुनिश्चित करें!"
सोशल मीडिया पर लोग निकाल रहे भड़ास
नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद आम लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंचने पर लोग सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक यूजर ने X पर लिखा, "JIO का रिचार्ज कल भी ₹319 का था, आज भी उतना ही है... GST कम हुई है तो फायदा क्यों नहीं मिल रहा? पास की दुकान से साबुन लेने गया था, कल भी ₹10 का था, आज भी वही रेट दे रहा है..."
एक अन्य यूजर ने लिखा, "ग्रामीण इलाकों में आज भी पुरानी रेट पर सामान बिक रहा है। इनकी जांच कौन करेगा? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।"
एक यूजर ने लिखा, "दूध समेत सारे प्रोडक्ट्स अभी भी पुराने रेट पर मिल रहे हैं, खासकर क्विक कॉमर्स ऐप्स पर। सरकार खुद संज्ञान क्यों नहीं लेती?"
अब जीएसटी के हैं सिर्फ 2 स्लैब
बता दें कि नए जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत अब रोजमर्रा के खाने-पीने की चीजें, कार-बाइक, टीवी-फ्रिज, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसी जरूरी सेवाएं पहले से सस्ती हो गई हैं।
सरकार ने पहले मौजूद जीएसटी के चार स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) में से दो स्लैब (12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) को खत्म कर दिया है। ऐसे में अब देशभर में केवल दो जीएसटी स्लैब (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) हैं और सभी समानों पर तय किए गए दो दरों में से कोई एक जीएसटी दर लागू होगा।
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