GST विभाग ने तंबाकू कंपनियों के लिए जारी किया नया फरमान, पालन न करने पर हो सकती है कार्यवाई

GST : तंबाकू उद्योग में राजस्व रिसाव को रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में जीएसटी विभाग ने निर्माताओं के बीच गैर-इजाजत के लिए भारी जुर्माना लगाया है। 1 अप्रैल से पान मसाला गुटखा और संबंधित तंबाकू उत्पादों के उत्पादकों को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, अगर वे अपनी पैकिंग मशीनरी को माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल रहते हैं।

यह निर्णय वित्त विधेयक 2024 में केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में किए गए संशोधनों का पालन करता है। अधिकारी कुछ परिदृश्यों में मशीनों को जब्त भी कर सकते हैं।

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जीएसटी परिषद की सिफारिश के कारण पिछले साल तंबाकू निर्माताओं द्वारा मशीनरी के पंजीकरण के लिए एक विशेष प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की गई। उन्हें फॉर्म जीएसटी एसआरएम-आई का उपयोग करके मौजूदा और नई स्थापित दोनों पैकिंग मशीनों का विवरण उनकी पैकिंग क्षमता सहित जमा करना आवश्यक है। शुरू में पंजीकरण न कराने पर किसी दंड की घोषणा नहीं की गई थी। हालाँकि, हालिया सलाह गैर-अनुपालन के खिलाफ सख्त रुख का संकेत देती है।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने इस कदम के पीछे जीएसटी परिषद के तर्क पर प्रकाश डाला। पीटीआई को दिए एक बयान में उन्होंने पान मसाला और संबंधित उत्पादों की उत्पादन क्षमता की बारीकी से निगरानी करने के लिए मशीनों को पंजीकृत करने के परिषद के फैसले का उल्लेख किया।

गैर-पंजीकरण के लिए दंड की अनुपस्थिति ने परिषद को वित्तीय निवारक लागू करने के लिए प्रेरित किया, जिसकी परिणति वित्त विधेयक में किए गए प्रावधान के रूप में हुई।

यह निर्णय क्षेत्र में कर चोरी रोकने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। पिछले साल फरवरी में जीएसटी परिषद ने पान मसाला और गुटखा के कारोबार में कर चोरी से निपटने पर विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक पैनल की एक रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। समूह ने इन उत्पादों पर मुआवजा उपकर लगाने की पद्धति को यथामूल्य आधार से विशिष्ट दर-आधारित शुल्क में बदलने की सिफारिश की। इस बदलाव का लक्ष्य क्षेत्र के शुरुआती चरण में राजस्व संग्रह को बढ़ाना है।

इन उपायों के साथ जीएसटी परिषद का लक्ष्य तंबाकू उद्योग में कर चोरी की प्रथाओं पर शिकंजा कसना है, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी धन इक्कठा प्रणाली सुनिश्चित हो सके। नई पंजीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय दंड के प्रावधान के साथ निर्माताओं की अब अधिक जांच की जा रही है।

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