EPFO New Scheme EDLI: आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि अब एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कर्मचारियों को 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है। इसका फायदा खासकर वो नौकरीपेशा लोग उठा सकते हैं, जिनके ऊपर उनके परिवार की जिम्मेदारियां भी होती हैं। ऐसे में अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तो उसके परिवार को इस बीमा योजना से सुरक्षा मिल सकती है।
इस योजना का नाम एंप्लॉई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है। आइए आपको ईपीएफओ के द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही इसके फाययों के बारे में भी बताते हैं।

ईपीएफओ के द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति काकर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हो रहा है, उसे 7 लख लख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवर मिलेगा।
इस योजना के अंतर्गत अगर अचानक पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 7 लाख रुपए रुपए मिलेंगे। बीमा की यह राशि पॉलिसी होल्डर के द्वारा घोषित किए गए नॉमिनी को मिलेगी।
ईडीएलआई कर्मचारियों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री बीमा योजना है, जिसे उन्हें दिया जा रहा है। जिसमें कर्मचारियों की मृत्यु होने पर नॉमिनी लाभार्थी 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का क्लेम कर सकता है।
इस योजना के तहत एंप्लॉई को कर देने से उसके ऊपर निर्भर परिवार को काफी सहारा मिलेगा। यदि उसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को 7 लाख रुपए की वित्तीय सहायता काफी मदद कर सकती है।
एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस योजना के तहत कई स्थितियों को कर किया जाता है, जिसमें बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक मृत्यु भी शामिल है।
क्या होगा अगर किसी को नहीं बनाया नॉमिनी
अगर इस बीमा योजना के लिए कोई भी नॉमिनी नहीं डिसाइड किया गया है तो, यह पैसे कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच में समान रूप से बांट दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके दोनों बेटों को 3.5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना के तहत मिलने वाला पैसा व्यक्त की 12 महीना के सैलरी के आधार पर फिक्स किया जाता है। इस बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके पिछले 12 महीने की औसत वेतन का 30 गुना 20 प्रतिशत बोनस के साथ लेने का पात्र हो जाता है।
हर महीने कटने वाले प्रोविडेंट फंड बैलेंस में से 8.3 प्रतिशत एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के तहत है, जमा कर दिया जाता है। इसके 3.67 प्रतिशत ईपीएफ और 0.5 प्रतिशत ईफीएफ और 0.5 प्रतिशत हिस्सा ईडीएलआई योजना के लिए आवंटित किया जाता है।
ईपीएफओ द्वारा जारी की गई यह बीमा योजना कर्मचारी और उसके पूरे परिवार के लिए एक बेहतरीन सुरक्षा कवच का काम करती है। इससे आकस्मिक नृत्य की घड़ी में व्यक्ति पर निर्भर परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलती है और उनके भविष्य पर जल्दी कोई खतरा नहीं आता है।
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