Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों को राहत देने वाला एक अहम कदम उठाया है। इस बार बजट का फोकस उन परिवारों पर रहा है, जो अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं या घर निर्माण की प्रक्रिया में हैं। सरकार ने होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिससे लाखों टैक्सपेयर्स को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

निर्माण के समय भी मिलेगा टैक्स फायदा
अब तक होम लोन पर टैक्स छूट का फायदा तभी मिलता था, जब घर बनकर तैयार हो जाए या फ्लैट का पजेशन मिल जाए। लेकिन हकीकत यह है कि लोग अंडर कंस्ट्रक्शन घर के लिए कई साल पहले से EMI चुकाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान दिया गया ब्याज टैक्स में काम नहीं आता था। बजट 2026 में इस समस्या को दूर करने का प्रस्ताव किया गया है।
ब्याज पर छूट का दायरा बढ़ेगा
मौजूदा नियमों के तहत इनकम टैक्स कानून की धारा 24B में होम लोन के ब्याज पर सालाना अधिकतम 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अब इस 2 लाख रुपए की सीमा के भीतर निर्माण या खरीद से पहले चुकाया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा। यानी घर बनाते समय दिए गए ब्याज पर भी हर साल टैक्स बचाया जा सकेगा।
कानून में होगा जरूरी संशोधन
सरकार ने साफ किया है कि इस बदलाव के लिए आयकर कानून में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए टैक्स ढांचे के तहत किया जाएगा। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान और घर खरीदारों के लिए बेहतर बनाना है।
पुराने नियमों में क्या थी परेशानी
पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर दिए गए ब्याज को सीधे टैक्स में नहीं दिखाया जा सकता था। पजेशन मिलने के बाद उस ब्याज को पांच साल में बराबर हिस्सों में क्लेम करने की अनुमति थी। लेकिन सालाना 2 लाख रुपए की सीमा होने की वजह से कई लोगों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता था।
घर खरीदारों को सीधी राहत
नए नियम लागू होने के बाद होम लोन लेने वालों की सालाना टैक्स बचत बढ़ सकती है। इससे EMI का मानसिक बोझ कुछ हद तक कम होगा और लोग ज्यादा भरोसे के साथ घर खरीदने का फैसला ले सकेंगे। खासकर मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह फैसला काफी फायदेमंद माना जा रहा है।
हाउसिंग सेक्टर को मिलेगा सपोर्ट
सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आएगी। टैक्स नियम आसान होने से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ सकता है, जिससे निर्माण गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के नए मौके बनेंगे।
बजट 2026 में होम लोन पर टैक्स छूट से जुड़ा यह बदलाव आम आदमी के लिए राहत भरा है। यह फैसला न सिर्फ घर के सपने को आसान बनाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने में मदद करेगा।
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