जानिए कितना लोन लेने पर मिलेगी पूरी होम लोन की छूट

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश अपने बजट में इस बार होम लोन की लेने वालों को फायदा बढ़ा दिया है। अभी तक होम लोन लेने वालों को इसके ब्याज पर साल में 2 लाख रुपये तक की छूट मिल रही थी। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष से अब यह छूट बढ़कर 3.5 लाख रुपये की हो जाएगी। ऐसे में मन यह सवाल आता है कि एक साल में इस छूट का फायदा लेने के लिए कितना रुपये होम लोन के रूप में लेना होगा। हालांकि यहां पर ध्यान रखने की बात है कि यह छूट उन्हींं को मिलेगी जिनके फ्लैट की कीमत 45 लाख रुपये तक की होगी।

Tax Exemption on Home Loans

बैंक कितना तक देते हैं लोन
आमतौर पर मकान या फ्लैट की कीमत का 80 से 90 फीसदी तक फाइनेंस कर देते हैं। यानी अगर किसी ने 45 लाख रुपये तक मकान या फ्लैट खरीदा है तो उसे आसानी से 40 या 41 रुपये का आवास ऋण मिल सकता है। लेकिन बैंक 90 फीसदी तक आवास ऋण देने के पहले लेने वाले की आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी लेते हैं।

अब जानें कितने के आवास ऋण पर मिल सकती है अधिकतम छूट
चालू वित्तीय वर्ष से होम लोन लेने वालों को अपने आवास ऋण के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। अभी तक यह छूट 2 लाख रुपये की थी। ऐसे में अगर 41 लाख रुपये का आवास ऋण लिया जाए यह छूट का पूरा-पूरा फायदा उठाया जा सकता है।

ये है होम लोन के ब्याज की छूट के फायदे का गणित
-41 लाख रुपये का होम लोन
-15 साल के लिए लिया जाए
-ब्याज दर है इस वक्त 8.55 फीसदी (एसबीआई के होम लोन की ब्याज दर)
-हर महीने आएगी किस्त 40495 रुपये
-पहले साल देना होगा ब्याज के रूप में 348000 रुपये

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