नई दिल्ली। हर साल लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई तय है, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया गया है। लेकिन अगर आप समय से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर भी देते हैं, लेकिन गलत फार्म भरते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज देगा। ऐसे में जरूरी है कि आप जानें किस आपको कौन सा फार्म भरना चाहिए। सामान्य लोगों के लिए सालाना टैक्सेबल आमदनी 2.5 लाख रुपये और जिन वरिष्ठ नागरिकों सालाना आमदनी 3 लाख रुपये से ज्यादा है, उनको 31 अगस्त 2019 के पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है।
4 तरह के होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फार्म
रिटर्न फाइल करने के लिए 4 तरह के फार्म इनकम टैक्स विभाग उपलब्ध कराता है। इनको आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फार्म कहा जाता है। यह आमदनी और पेशे के हिसाब से लोगों को भरना होता है।

किसे भरना है आईटीआर 1 फार्म
इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आईटीआर 1 फार्म आता है। यह फार्म सैलरी से इनकम, पेंशन इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी या किसी अन्य सोर्स से होने वाली आमदनी है, तो इस फार्म पर लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है।
किसे भरना होता है आईटीआर 2 फार्म
इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आईटीआर फार्म जिनको भरना होता है उनमें व्यक्तिगत या हिंदू अनडिवाइडेड फामिली (एचयएफ या संयुक्त परिवार) तौर पर 50 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी होने के अलावा एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होने, कैपिटल गेन, कंपनी के डायरेक्टर, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश, विदेश में संपत्ति होने या विदेश से आमदनी होने पर आईटीआर 2 फार्म भरना होता है।
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किसे भरना होता है आईटीआर 3 फार्म
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आईटीआर 3 फार्म उन लोगों को भरना पड़ता है, जिनकी बिजनेस, प्रोफेशन या किसी कंपनी के पार्टनर के तौर पर कमाई हो। ऐसे लोगों को आईटीआर 3 फार्म में इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है।
कौन भरता है आईटीआर 4 फार्म
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आईटीआर 4 फार्म वह लोग भरते हैं जो एचयूए, पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल्स हैं और वो भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा उनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है, वो लोग आईटीआर 4 फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। अगर किसी प्रोफेशन या कारोबार से आमदनी है तो भी लोगों को यही फार्म भरना होता है।
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