नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने अपने बजट-2019 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार मोदी सरकार लोगों को पहले से भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न फार्म उपलब्ध कराएगी। जो भी चाहे इन फार्म का इस्तेमाल कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न एक क्लिक में खुद ही फाइल कर सकता है। मोदी सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरे और उन्हें दिक्कत भी न हो।

कैसे मिलेगा पहले से भरा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न फार्म
सरकार काफी समय से सूचनाओं को एकत्र करने की दिशा में काम कर रही थी। अब यह काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। सरकार लोगों की बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों, म्युचुअल फंडों से सूचना अब सीधे जुटा लेगी और इन्हें आईटीआर फार्म में डाल दिया जाएगा। आईटीआर फॉर्म 1 में वेतन, फिक्सिड डिपॉजिट से हुई आमदनी और टैक्स डिडेक्टिड एट सोर्स (टीडीएस) का विवरण भी भरा हुआ मिलेगा।
किसे मिलेगी यह सुविधा
यह सुविधा सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फॉर्म 1 भरते हैं। इस फार्म में जो भी जानकारियां चाहिए होती हैं, वह सारी जानकारी सरकार खुद ही जुटाएगी और आपके लिए पहले से ही भरा हुआ फार्म तैयार मिलेगा। इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। यहां पर यह फार्म डाला गया है।
इस आईटीआर फॉर्म में होंगी ये जानकारियां
-पैन का डिटेल
-नाम
-जन्म तिथि
-पता
-आधार नंबर
-मोबाइल नंबर
-ई-मेल आईडी
-टैक्स पेमेंट का विवरण
-टीडीएस का विवरण
-मकान का प्रकार
-हाउस प्रॉपर्टी से इनकम
-म्युचुअल फंड, शेयर से हुई आमदनी
-ब्याज से हुई आमदनी
-सेक्शन 89 के तहत मिली टैक्स छूट
-बैंक अकाउंट डिटेल
यह भी पढ़ें : बजट 2019 : जानिए कितना लोन लेने पर मिलेगी पूरी होम लोन की छूट
आसनी से भर जाएगा आईटीआर
इस फार्म का इस्तेमाल कर लोग अपना आईटीआर खुद भर सकते हैं। अगर किसी का टैक्स नहीं बन रहा होगा तो वह सीधे इस फार्म से आईटीआर भर सकता है। लेकिन अगर किसी का इनकम टैक्स बन रहा है तो उसे इस टैक्स को भरना होगा और उसका विवरण इा फार्म में भरकर अपना आईटीआर ऑनलाइन जमा करना होगा। देश में आधे से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न इस फार्म के माध्यम से भरे जाते हैं।
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