MP: बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना चला रही है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को सरकार पशुपालन का काम या उद्योग को शुरू करने के लिए बैंकों की मदद से लोन प्रदान किया जाता है। आज हम आपको इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया बताने जा रहे है तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।
आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के तहत सरकार प्रदेश के युवाओं को पशुपालन का उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रु तक का लोन प्रदान करती है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इसके तहत रोजगार प्रदान होंगे। जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।

प्रदेश सरकार की इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अगर आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो फिर वह इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन नागरिक के पास 1 एकड़ भूमि है। वही, इस योजना में आवेदन कर सकता है। जिस नागरिक के पास 5 पशु है वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन के पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट, निवास प्रमाण पत्र, आदि जरूरी दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है।
अगर आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद है तो फिर आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने जिले के पशु औषधालय के प्रभारी पशुपालन विभाग उप संचालक पशु चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाना होगा। यह जाकर आपको उनसे इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म मांगना होगा।
इस फॉर्म में आपको सभी जरूरी जानकारी को दर्ज करना है। इसके साथ ही जरूरी डाक्यूमेंट को भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा कर देना जहां से आपने यह फोन को लिखा था। इस तरह आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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