MP Govt: प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए राज्य सरकार मुख्य मंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना चला रही है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं को उनकी शादी कर लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आज हम आपको इस योजना में आवेदन की प्र्रिया बताने जा रहे है तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।
प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रू की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

प्रदेश के मूल निवासी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। इसके साथ ही इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदक महिला आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही इस योजना में 18 से ज्यादा और 45 वर्ष से कम आयु की महिला आवेदन करने के लिए पात्र है।
अगर आपके पास सभी दस्तावेज मौजूद है तो फिर इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जिले कलेक्टर, सामाजिक न्याय, सयुंक्त संचालक तथा निशक्तजन कल्याण के विभाग में अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेकर जाना होगा।
वहां पहुंचकर आपको विभाग के अधिकारी से मुख्य मंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगना होगा। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूछी सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा साथ ही जरूी डाक्यूमेंट को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
इसके बाद आपको इस फार्म को उसी जगह पर जाकर जमा कर देना है। जहां से आपने इस फॉर्म को लिया था। इसके बाद इस फॉर्म की जांच की जाएगी। इसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जाता है।
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