Fake GST Registration: फर्जी GST रजिस्ट्रेशन पड़ेगा भारी, सरकार उठाएगी ये कदम, देना होगा 25000 रु तक जुर्माना

Fake GST Registration: फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फर्जी जीएसटी बिल के जरिए टैक्स चोरी करने वाले टैक्सपेयर्स पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर ली है। जीएसटी चोरी रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने जीएसटी विभाग को सख्त निर्देश दे रखे हैं। अगर वेरिफिकेशन के दौरान संबंधित टैक्सपेयर्स की जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए फौरन कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा जीएसटी चोरी करने वालों को 25000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा। आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं।

Fake GST registration

आखिर क्या होता है फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन? (Fake GST Registration)

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के प्लेटफॉर्म पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसके आधार पर यह धोखेबाजी करने वाला व्यक्ति उस फर्जी जीएसटी बिल के सहारे आईटीसी का दावा करता है और किसी भी तरह की सर्विस या उत्पाद की आपूर्ति के बगैर ही वह राशि अपने खाते में जमा करा लेता है। सरकार फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। फर्जी बिलों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन और कैंसिलेशन का ये है नियम (GST Suspension)

सरकार के द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सीजीएसटी नियम 2017 के सेक्शन 29 के तहत फर्जी जीएसटी पाने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन को कैसिंल भी कर दिया जाएगा।

इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होगा ब्लॉक (Input Tax Credit Under GST)

इनपुट टैक्स क्रेडिट वह क्रेडिट होता है जो किसी निर्माता या सर्विस प्रोवाइडर को अंतिम आउटपुट पर टैक्स को चुकाने के दौरान गुड्स और सर्विस के इनपुट पर टैक्स का भुगतान करने पर मिलता है। आईटीसी लिंक फर्जी रजिस्ट्रेशन को नियम 86A के अतंर्गत ब्लॉक कर दिया जाएगा।

संपत्ति की अनंतिम कुर्की (Section 83 of CGST Act)

सीजीएसटी अधिनियम के सेक्शन 83 के तहत कर योग्य व्यक्ति की बैंक अकाउंट सहित किसी भी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने का अधिकार देती है। यानी फेक जीएसटी रजिस्ट्रएशन होने पर सरकार के पास आपकी संपत्ति जब्त करने का भी हक है।

टैक्सपेयर्स को इन बातों का रखना होगा ध्यान

- सही तरह से दें GSTIN की जानकारी (Fake GSTIN Number)

GSTIN सिर्फ उन कारोबारियों को आवंटित किया गया है जो जीएसटी टैक्‍स अदायगी के दायरे में हैं और इसके लिए सरकार के पोर्टल पर कारोबारियों को ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा। टैक्सपेयर कोGSTIN की पूरी और सही जानकारी देना बहुत जरूरी है।

- जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का भी रखें ध्यान (GST Registration Certificate)

जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि कोई व्यवसाय भारत की वस्तु एवं सेवा टैक्स सिटस्टम के तहत रजिस्ट्रसन है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्यवसायों को ग्राहकों से जीएसटी एकत्र करने और खरीद पर टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है। आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से होना बहुत जरूरी है।

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत (GST Registration Documents)

आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, और म्युनिसिपल टैक्स बिल्स होना भी आवश्यक है।

इतना लगेगा फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर जुर्माना (Fake GST Bill Penalty)

जीएसटी के तहत आईटीसी का गलत फायदा उठाने पर जुर्माना
गलत तरह से GSTIN और फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने पर 25,000 रुपये तक आपको जुर्माना भरना होगा। वहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाने पर आपको 10,000 रुपये और इससे अधिक पैसे पेनल्टी भरनी होगी।

टैक्स पेमेंट न करने पर लगेगा इतना जुर्माना (Section 122 of CGST Act)

टैक्स पेमेंट न करने पर या फिर आधा पेमेंट करने पर 25,000 रुपये तक आपको जुर्माना भरना होगा। सेक्शन 122 और 128 के तहत, रजिस्ट्रेशन फेक पाने पर पेनल्टी देना अनिवार्य है।

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