आधार और वोटर आईडी को भी लिंक करना होगा अनिवार्य, जान लें नया नियम
केंद्र सरकार वोटर आईडी को आधार से लिंक करने को अनिवार्य करने जा रही है। जी हां पैन कार्ड के बाद अब आपको अपने वोटर आई कार्ड को भी आधार के साथ लिंक कराना जरूरी हो सकता है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार वोटर आईडी को आधार से लिंक करने को अनिवार्य करने जा रही है। जी हां पैन कार्ड के बाद अब आपको अपने वोटर आई कार्ड को भी आधार के साथ लिंक कराना जरूरी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग की ओर से आए सुझाव को मान लिया है। लेकिन कानून मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि, यह सुनिश्चत करना जरूरी है इस प्रोसेस में डेटा चोरी होने से रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ हामी भरी है। कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब चुनाव आयोग को वोटर आईडी के साथ आधार कार्ड लिंक करने का कानूनी अधिकार मिल सकता है। PM Modi से 47 फीसदी लोगों को रोजगार के अधिक मौके दिलाने की उम्मीद ये भी पढ़ें
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इससे पहले फरवरी 2015 में आधार को मतदाता फोटो पहचान पत्र (या ईपीआईसी) से जोड़ने की कवायद शुरू की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे रोक दिया गया। रोक लगने से पहले तक चुनाव आयोग ने 38 करोड़ वोटर कार्ड लिंक कर लिए थे। अगस्त 2019 में चुनाव आयोग ने कानून सचिव को एक पत्र लिखकर जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और आधार अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए प्रस्ताव दिया था। ताकि, मतदाता सूची में भी गड़बड़ियों से बचा जा सके।
फर्जी मतदाताओं को आइडेंटिफाई करने में मिलेगी मदद
चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि आधार के साथ मतदाता कार्डों की सीडिंग से डुप्लीकेट इंट्री और फर्जी मतदाताओं को बाहर निकालने में मदद मिलेगी और यह राष्ट्र के हित में है। संशोधन में यह भी कहा गया है कि आधार नंबर नहीं देने की स्थिति में किसी का नाम न तो मतदाता सूची से हटाया जाएगा और न हीं उन्हें इनरॉलमेंट देने से रोका जाएगा। लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 90 करोड़ वोटर हैं। देश में रहने वाले 125 करोड़ नागरिकों के आधार कार्ड बनाए गए हैं। देश में आधार प्रोजेक्ट को 2010 में लागू किया गया था।
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