Budget 2026 Expectations: जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं, जो 1 फरवरी, 2026 को आने की उम्मीद है। वैसे-वैसे बजट को लेकर उम्मीदें बढ़ते जा रही है।मिडिल क्लास और नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 में बदलाव, जो 1 अप्रैल, 2026 को 1961 के एक्ट की जगह लेगा, चर्चा के मुख्य विषय हैं। ऊंचे टैक्स ब्रैकेट को तर्कसंगत बनाना, जो अभी मिडिल क्लास इनकम वालों पर असर डालता है, टैक्सपेयर्स और कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स की मुख्य मांग है।

यह देखते हुए कि पिछले यूनियन बजट में नए टैक्स सिस्टम के तहत बिना टैक्स वाली इनकम की लिमिट को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करके काफी राहत दी गई थी। इसलिए इस साल छोटे और मध्यम इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए किसी और बड़ी राहत की घोषणा होने की संभावना कम है।
बजट 2026 से नए टैक्स स्लैब और डिडक्शन लिमिट की उम्मीदें
सुदित के. पारेख एंड कंपनी LLP की पार्टनर अनीता बस्रूर के अनुसार, नए टैक्स स्लैब और डिडक्शन लिमिट के लिए बजट 2026 की उम्मीदें इस प्रकार हैं-
टैक्स स्लैब
- फिलहाल, व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए 2 रिजीम हैं- पुराना और नया। पुराने रिजीम में, कई डिडक्शन मौजूद हैं, जबकि 10,00,000 रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30% की सबसे ज्यादा टैक्स दर लागू होती है। इसके मुकाबले, नए रिजीम में, 15,00,000 रुपये से ज्यादा की इनकम पर सबसे ज्यादा टैक्स दर लागू होती है।
- सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब को बेहतर बनाया जा सकता है। यह मददगार होगा क्योंकि ब्याज दरें कम हो रही हैं, इसलिए ऊंचे टैक्स स्लैब सीनियर सिटीजन को आसानी और ज्यादा लिक्विडिटी देंगे।
- सरकार पुराने रिजीम को हतोत्साहित करना चाहती है और इसलिए नए रिजीम में संशोधन कर रही है। सरकार ने पुराने टैक्स रिजीम को पूरी तरह से खत्म करने की संभावना है।
- ऐसी उम्मीदें हैं कि सबसे ज्यादा 30% टैक्स दर के लिए इनकम की सीमा 24 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये की जानी चाहिए।
स्टैंडर्ड डिडक्शन
- उम्मीद है कि सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाएगा।
- 80C लिमिट में बदलाव- टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सेक्शन 80C की डिडक्शन लिमिट 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी जाएगी।
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