Atal Pension Yojana : नहीं कर सकते हैं ये लोग आवेदन, जानें बड़ी वजह
अटल पेंशन योजना सरकारी पेंशन स्कीम है। इसके तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। एपीवाई में पेंशन की रकम आपके द्वारा किए गए निवेश और आपकी उम्र पर निर्भर करती है।
नई दिल्ली: अटल पेंशन योजना सरकारी पेंशन स्कीम है। इसके तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। एपीवाई में पेंशन की रकम आपके द्वारा किए गए निवेश और आपकी उम्र पर निर्भर करती है। अटल पेंशन योजना के जरिए कम आय वर्ग को पेंशन मुहैया करवाई जाती है।
नौकरीपेशा लोगों को इस बात की चिंता सताए रखती है कि वे रिटायरमेंट के बाद कैसे अपना गुजर बसर करेंगे। इसी समस्या को समझते हुए मोदी सरकार ने 2015 में इस योजना को लॉन्च किया था। इसके लिए व्यक्ति का किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना चाहिए। बता दें कि इसमें अगर आप हर महीने 269 रुपये भरते हैं तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने पांच हजार पेंशन की व्यवस्था हो जाती है। बेहद सस्ता हुआ इस सरकारी बैंक का लोन, घट जाएगी आपकी EMI ये भी पढ़ें
अटल पेंशन योजना में ये लोग नहीं कर सकते हैं आवेदन
- सरकार ने जिस तरह इस स्कीम में सही लाभार्थियों तक लाभ पहुंचे इसके लिए नियम व शर्तें बनाई हैं।
- इस स्कीम के नियमों के मुताबिक ऐसे लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।
- इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलता।
- वहीं पहले से ही ईपीएफ और ईपीएस जैसी योजना का लाभ ले रहे लोग भी इसमें शामिल नहीं किए जाते।
- बता दें कि इसमें 1000 रुपये की पेंशन न्यूनतम है वहीं अधिकतम पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने 210 रुपये भरने होते हैं।
- वहीं इस योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है।
- इनकट टैक्स के सेक्शन 80सीसीडी के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।
कौन कर सकता है एपीवाई में योगदान
अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गयी। यह योजना 18 से 40 वर्ष के देश के सभी नागरिकों के लिये खुली है। इस योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन की गारंटी दी जाती है जो उसके द्वारा दी गयी योगदान राशि पर निर्भर है।
एपीवाई अकाउंट को ऑनलाइन ऐसे अपग्रेड या डाउनग्रेड करें
- एपीवाई अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर विजिट करना होगा।
- https://npslite-nsdl.com/CRAlite/APYUPDNGradeView.do
- आपको अपना PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद पेंशन राशि दर्ज करनी होगी।
- बता दें कि मासिक पेंशन राशि वो राशि है जिसे आप 60 साल के बाद पाना चाहते हैं।
- इसी तरह से अगर आपको डाउनग्रेड करना है तो इस लिंक पर विजिट करें।
- https://npslite-nsdl.com/CRAlite/APYDNGradeView.do
- इसी तरह आपको PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद पेंशन राशि दर्ज करनी होगी।
एपीवाई अकाउंट को ऑफलाइन ऐसे अपग्रेड या डाउनग्रेड करें
- ऑफलाइन अपग्रेड या डाउनग्रेड करने के लिए नीचे दिए लिंक से आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फिर इस फॉर्म को भरकर बैंक में जमा करना होगा।
- https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/forms/Form_to_Upgrade-Downgrade_Pension_under_APY.pdf
- इस फॉर्म में आपको नई पेंशन राशि लिखनी जिसे बैंक अपने यहां रिकॉर्ड में दर्ज कर लेंगे।