SSY 2024: बेटी के लिए बेस्ट है ये सरकारी स्कीम, गारंटीड रिटर्न के साथ मिलता है टैक्स सेविंग का भी फायदा

SSY 2024: बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए पैरेंट्स हर संभव कोशिश करते हैं, जिसमें अच्छी शिक्षा समेत अन्य शामिल हैं. फाइनेंशियली मजबूत के लिए सेविंग करते हैं. अगर आप भी बेटियों के लिए अच्छे रिटर्न के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो स्‍कीम सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. इसमें गारंटीड रिटर्न तो मिलता ही है. साथ में टैक्स बचत का भी फायदा मिलता है. बता दें कि इस योजना की शुरुआत साल 2015 में मोदी सरकार ने की. इस योजना के लिए 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम खाता खुलवा सकते हैं, जोकि पोस्‍ट ऑफिस या अथरॉइज्‍ड बैंक में खुलवा सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?

सुकन्‍या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट अथराइज्ड बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है. खाते को 21 साल तक या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है. बता दें कि बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम हो तो माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर SSY अकाउंट खुलवा सकते हैं. सरकार ने 1 जनवरी 2024 से इस सरकारी स्कीम के लिए ब्याज दर 8.2% सालाना तय किया है. बता दें कि सरकार की ओर से स्कीम पर मिलने वाले हर तिमाही की ब्‍याज दरों की समीक्षा करती है.

सरकारी सेविंग स्कीम की खास बातें

SSY अकाउंट खोलने के समय बेटी की उम्र 10 साल से कम होना जरूरी है. एक बच्ची के लिए एक से ज्‍यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं. साथ ही एक परिवार में केवल 2 SSY अकाउंट खुल सकता है. हालांकि, ये भी नियम है कि अगर जुड़वां या 3 लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है. लेकिन अगर जुड़वां या 3 लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है, तो तीसरा SSY अकाउंट नहीं खुलेगा.

SSY में कितने तक कर सकते हैं जमा?

सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक सालाना का जमा किया जा सकता है. जरूरी बात ये है कि जिस दिन से खुलेगा उससे अगले 15 साल तक हर साल कम से कम मिनिमम अमाउंट खाते में जमा करना होगा. फिर अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा. चाहें अकाउंट में कोई डिपॉजिट किया जाए या न किया जाए. चुंकि SSY एक लॉन्ग टर्म इनवेस्टमें स्कीम है इसलिए इसमें सालाना कंपाउडिंग ब्याज का भी फायदा मिलता है. ऐसे में अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा. अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे (बैंक या पोस्ट ऑफिस) में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर भी किया जा सकता है.

Sukanya Samriddhi Yojana

SSY में कैसे शुरू करें इनवेस्टमेंट

सुकन्‍या अकाउंट को किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अथरॉइज्ड बैंक शाखा में जाकर खुलवाया जा सकता है. इसमें फॉर्म और शुरुआती डिपॉजिट के चेक या फिर ड्राफ्ट के साथ KYC डॉक्‍यूमेंट जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड जमा करने होंगे. अप्‍लीकेशन फॉर्म पोस्ट ऑफिस या डेजिग्‍नेटेड सरकारी/प्राइवेट बैंक से प्राप्त किए जा सकते हैं. इसके अलावा रिजर्व बैंक यानी RBI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

SSY अकाउंट के लिए जरूरी है अभिवावक के दस्तावेज

बेटी की ओर से अकाउंट खुलवाने वाले माता-पिता या अभिभावक की जानकारी भी जरूरी है. मतलब बेटी का नाम (प्राइमरी अकाउंट होल्डर), अकाउंट खोलने वाले माता-पिता या अभिभावक का नाम (ज्‍वाइंट होल्डर), बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र जैसे पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत एड्रेस प्रूफ अप्‍लीकेशन फॉर्म के साथ जमा कराना होगा.

टैक्स का भी मिलता है छूट

साल 2015 में शुरू हुई सुकन्‍या समृद्धि योजना के लिए खुले अकाउंट को निवेश की EEE कैटेगरी में रखा गया है. यानी निवेश किया गया रकम और उस पर मिलने वाले ब्याज के साथ-साथ मैच्योरिटी राशि पर भी टैक्स नहीं लगेगा. योजना के मौजूदा टैक्स नियमों के तहत और इनकम टैक्स एक्‍ट, 1961 के सेक्‍शन 80C में निवेश की गई मूल राशि पर हर साल 1.5 लाख रुपए तक टैक्स डिडक्‍शन का फायदा उठा सकते हैं.

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