अगर आपका खाता भी एसबीआई में है तो यह खबर जरुर पढ़ें। एसबीआई में अगर आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराई है तो आपको जल्द भरना होगा ये फॉर्म वरना काफी नुकसान हो सकता है।
नई दिल्ली: अगर आपका खाता भी एसबीआई में है तो यह खबर जरुर पढ़ें। एसबीआई में अगर आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराई है तो आपको जल्द भरना होगा ये फॉर्म वरना काफी नुकसान हो सकता है। जी हां हम बात कर रहें है 15G और 15H फॉर्म की। क्योंकि एफडी करवा चुके लोगों के लिए 15G और 15H फॉर्म जमा करना बहुत जरूरी है। अगर आप 30 जून तक ये फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो आपके मुनाफे (ब्याज से आमदनी) पर टीडीएस काट लिया जाएगा। ग्राहक फॉर्म 15G/15H होम ब्रांच के अलावा किसी भी ब्रांच में जमा कर सकता है। इसके साथ ही अब आप ये फॉर्म ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। बता दें कि लॉकडाउन को देखते हुए सीबीडीटी ने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी थी। इन दोनों फॉर्म को टैक्सेशन से बचने के लिए वैसे टैक्सपेयर्स भरते हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। SBI दे रहा कार खरीदने का मौका, मिल रही है 30 हजार की अतिरिक्त छूट ये भी पढ़ें
जानिए 15G या फॉर्म 15H फॉर्म जमा करना क्यों अनिवार्य
जब किसी फाइनेंशियल ईयर में एफडी पर ब्याज से होने वाली आमदनी एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो बैंकों को टीडीएस (स्रोत पर कर में कटौती) करना अनिवार्य होता है। इसीलिए जमाकर्ता को फॉर्म 15G या फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) यह बताने के लिए स्व-घोषणा पत्र देता होता हैं और उसमें बताना होता है कि उनकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम है। खाता धारकों द्वारा फॉर्म 15G और फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि उनकी आय पर टीडीएस नहीं काटा जाता है।
हर साल जमा की जाती है फॉर्म
फॉर्म 15G या 15H जमा कर आप ब्याज या किराये जैसी आमदनी पर टीडीएस से बच सकते हैं। इन फॉर्म को बैंक, कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों, पोस्ट ऑफिस या किराएदार इत्यादि को देना पड़ता है। फॉर्म 15G का इस्तेमाल 60 साल से कम उम्र के भारतीय नागरिक, हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF या ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्म 15H 60 साल से ज्यादा की उम्र के भारतीय नागरिकों के लिए होता है। 15G और 15H की वैधता केवल एक साल के लिए होती है। इन्हें हर साल जमा करने की जरूरत पड़ती है।
जानिए कैसे जमा कर सकते हैं फॉर्म ये
ग्राहक सबसे पहले 'ई-सेवाएं', '15G / H' विकल्प चुनें।
उसके बाद अब, फॉर्म 15G या फॉर्म 15H चुनें।
इसके बाद Customer Information File (सीआईएफ) नंबर पर क्लिक करें और सबमिट कर दें।
अंत में समिट बटन पर क्लिक करने के बाद, यह आपको एक पेज पर ले जाएगा, जिसमें कुछ पहले से भरी हुई जानकारी होगी। इसके बाद अन्य जानकारी भरें।
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