RBI FAQs: आरबीआई ने बढ़ाई पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक की तारीख, 29 फरवरी नहीं अब 15 मार्च को लगेगा बैन

PayTm Payment Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन की तारीख को बढ़ा दिया है। पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी को बैन लगाया जाना था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको उन सभी सुविधाओं को यूज करने के लिए भी एक्स्ट्रा समय मिल जएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप फास्ट टैग, पेटीएम वॉलेट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक कस्टमर अकाउंट और नेशनल मोबिलिटी कार्ड जैसी सर्विस का इस्तेमाल 15 मार्च तक कर पाएंगे।

इसके साथ ही आज रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को लेकर एक लिस्ट भी जारी की है। बैंक ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाए जाने वाली रोक पर पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए ये FAQs की लिस्ट जारी करने का फैसला लिया था।

Paytm

गौरतलब है कि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दूसरी कई संस्थाओं की सहायता भी ली है। 8 फरवरी को जब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक खत्म हुई तो उसके बाद मीडिया से बात करते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने एफएक्यू जारी करने की बात कही थी।

उस दौरान गवर्नर द्वारा कहा गया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर की जा रही कार्रवाई का असर किसी भी ग्राहक पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया था कि बैंक पर बैन लगाने के बाद से उनके पास ढेरों प्रश्न आ रहे हैं, जिसका जवाब वह एफएक्यू के जरिए देंगे।

आज 16 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाने के बाद इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची और उनके उत्तर जारी किए हैं। फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को कुछ दिनों की राहत दी गई है और अब इस कंपनी पर बैन की तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया की इस कार्यवाही के बाद पेटीएम के शेयर्स पर बुरा असर पड़ा था और उनमें जबरदस्त गिरावट देखने को भी मिली है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि पेटीएम को दिया गया 15 दिन का एक्स्ट्रा समय ग्राहकों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया है। बैंक ने साफ किया है कि अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत 197 कम्युनिकेशंस द्वारा चलाई जाने वाली पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कुछ व्यावसायिक प्रबंध लगे हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या साफ किया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को दी जा रही ये 15 दिन की छूट सिर्फ इस वजह से है. ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

एक बार पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाएं बंद हो गईं तो फिर उनमें पैसे डालना संभव नहीं होगा हालांकि आप उसे अपने पैसे निकाल जरूर सकते हैं। इसके अलावा आप अब आप 15 मार्च तक अपने वॉलेट से पैसे निकाल सकते हैं और पेटीएम फास्टैग को भी चार्ज कर सकते हैं। जिसके पास पेटीएम साउंड बॉक्स और कार्ड स्वाइप मशीन है उनपर भी इस बैंन का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा पेटीएम का यूपीआई गेटवे और टिकट बुकिंग की सुविधाएं भी पहले की तरह चलती रहेंगी।

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