3 बैंक मिले गड़बड़ी करते, आरबीआई ने लगाया जुर्माना

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को तीन कोऑपरेटिव बैंकों नेसारगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कृष्णा पट्टना सहकार बैंक नियामिथा व रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 27 (2) के तहत रिटर्न जमा नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया। कृष्णा पट्टना सहकार बैंक नियामिथा पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि नेसारगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड व रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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इन नियमों के तहत लगा जुर्माना

आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के प्रावधानों के तहत रिटर्न नहीं जमा करने को लेकर यह कार्रवाई की गई। आरबीआई ने कहा कि उसने बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी की, जिसके जवाब में बैंक ने निजी सुनवाई की मांग की।

बताया क्यों लगाया जुर्माना

आरबीआई ने कहा, "मामले के तथ्यों और मामले में बैंक के रिप्रजेंटेशन पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन के साक्ष्य हैं और जुर्माना लगाने की जरूरत है।"

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