RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द किया, जमाकर्ताओं का पैसा फंसा

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस वक्त बैंकिंग कानूनों को सख्ती से लागू करने को लेकर काफी सख्त हो गया है। यही कारण है कि वह जरा सी भी ढील देखते ही बैंकों का लाइसेंस रद्द कर रहा है। इसी कड़ी में आरबीआई ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है। यह बैंक महाराष्ट्र में उस्मानाबाद का वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक है। इसका लाइसेंस कैंसिल किया जा चुका है। आरबीआई का कहना है कि यह बैंक मौजूदा वित्तीय स्थिति में डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। आइये जानते हैं कि अब बैंक के जमाकर्ताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा।

जमाकर्ता अब पैसा नहीं निकाल पाएंगे

जमाकर्ता अब पैसा नहीं निकाल पाएंगे

महाराष्ट्र में उस्मानाबाद का वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद अब इस बैंक के जमाकर्ता अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। उधर आरबीआई के लाइसेंस कैंसिल करने के बाद अब बैंक बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगा। आरबीआई लाइसेंस रद करने के बाद इस बैंक के लिक्विडेशन प्रक्रियाएं शुरू करेगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जमाकर्ताओं को अपना पैसा वापस मिलेगा। आइये जानते हैं कि जमाकर्ता को कितना पैसा वापस मिलेगा। 

जानें जमाकर्ता कितना पैसा वापस पाएंगे

जानें जमाकर्ता कितना पैसा वापस पाएंगे

आरबीआई की जब लिक्विडेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद यह बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार जमाकर्ता का पैसा वापस करेगा। अगर किसी खाताधारक का जमा पैसा ब्याज मिलाकर 5 लाख रुपये तक है, तो उसे पूरा पैसा वापस मिलेगा। वहीं अगर यह जमा पैसा ब्याज मिलाकर 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे पूरा भूगतान नहीं मिलेगा। ऐसे जमाकर्ताओं को केवल 5 लाख रुपये की वापस मिलेगा, बाकी पैसा डूब जाए्गा। आरबीआई के नियमों के अनुसार देश में बैंकों में जमा पैसा ब्याज मिलाकर केवल 5 लाख रुपये तक की सुरक्षित होता है। आरबीआई पैसों की सुरक्षा की यह गांरटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के तहत देता है।

करीब 1 फीसदी जमाकर्ता नहीं पाएंगे पूरा पैसा

करीब 1 फीसदी जमाकर्ता नहीं पाएंगे पूरा पैसा

आरबीआई ने बताया है कि वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक के करीब 99 फीसदी जमाकर्ताओं को उनका जमा पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। यह भुगतान डीआईसजीसी के तहत किया जाएगा। लेकिन वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक के करीब 1 फीसदी जमाकर्ता अपना पूरा पैसा वापस नहीं पाएंगे। आरबीआई ने बताया है कि महाराष्ट्र के कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज (आरसीएस) को अपील की गई है कि वे इस बैंक के कारोबार को समेटे जाने के लिए आदेश जारी करें और एक लिक्विडेटर की नियुक्ति भी करें। 

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