Post Office Schemes: 1 अक्टूबर से बदलेंगे पोस्ट ऑफिस योजना से जुड़े कई बड़े नियम, करें नोट, वरना डूबेंगे पैसे

Post Office Schemes New Rules: पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करने के कई सारे फायदे होते हैं। इसमें हमारे देश के लाखों लोग निवेश करते हैं क्योंकि ये सुरक्षित इंवेस्टमेंट का तरीका होने के साथ-साथ बढ़िया रिटर्न भी ऑफर करता है। 1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं।

अगर आपका अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस स्कीम मे खुला है तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं कि ये बदलाव किन पोस्ट ऑफिस अकाउंट से जुड़े हुए हैं वरना बाद में आपक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

Post Office Schemes new rules

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट के लिए 1 अक्टूबर से नया नियम (Post Office Yojana New Rules)

नाबालिग के 18 साल का होने तक (पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट) POSA ब्याज मिलेगा। उसके बाद, PPF के लिए लागू ब्याज दर लागू होगी। मैच्योरिटी की कैलकुलेशन नाबालिग के 18वें जन्मदिन से कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा अगर जमा राशि वार्षिक सीमा के अंदर है, तो प्राइमरी खाते पर स्कीम के लिए प्रभावी दर लागू होगी।

किसी भी सेकंडरी खाते के बैलेंस को प्राइमरी खाते में मिला दिया जाएगा। अतिरिक्त राशि 0% ब्याज के साथ वापस की जाएगी। दो से अधिक ज्यादा अकाउंट्स पर उनकी ओपनिंग की तारीख से 0% ब्याज मिलेगा।

इसके अलावा ऐसे एक्टिव NRI जिनके PPF खाते हैं, जिनके लिए रेजिडेंसी डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 30 सितंबर, 2024 तक POSA ब्याज मिलेगा और इसके बाद, ब्याज 0% होगा।

एनएसएस अकाउंट से जुड़ा लागू होगा 1 अक्टूबर से ये नियम

NSS-87 अकाउंट अगर 2 अप्रैल, 1990 से पहले खोले गए हैं तो इसे लेकर भी नया नियम लागू हो रहा है। पहले खाते पर मौजूदा स्कीम रेट लागू होगी। दूसरे खाते में बैलेंस पर मौजूदा डाकघर बचत खाता (POSA) दर प्लस 2% ब्याज मिलेगा। 1 अक्टूबर, 2024 से दोनों खातों पर 0% ब्याज मिलेगा।

इसके अलावा 2 अप्रैल, 1990 के बाद खोले गए अकाउंट पर पहले अकाउंट पर मौजूदा स्कीम रेट लागू होगी। दूसरे खाते पर मौजूदा POSA दर लागू होगी। 1 अक्टूबर, 2024 से दोनों खातों पर 0% ब्याज मिलेगा। वहीं, 2 से ज्यादा अकाउंट पर तीसरे और अतिरिक्त अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा ये नियम 1 अक्टूबर से होगा लागू

दादा-दादी द्वारा खोले गए इस अकाउंटमें कानूनी अभिभावक या बायोलॉजिकल माता-पिता को गार्जियनशिप ट्रांसफर करनी होगी क्योंकि ये कानूनी अभिभावक नहीं है। वहीं, अगर स्कीम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए दो से ज्यादा अकाउंट खोले गए हैं, तो एक्ट्रा अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे।

इनके अलावा इरेगुलर अकाउंट को मौजूदा POSA दर पर साधारण ब्याज के साथ रेगुलर किया जा सकता है।

सभी पोस्ट ऑफिस को निर्देश है कि उन्हें खाताधारकों या अभिभावकों से उनकी PAN और आधार डिटेल्स चेक करनी होंगी। अगर ये पहले से उपलब्ध नहीं हैं तो रेगुलराइजेशन रिक्वेस्ट जमा करने से पहले सिस्टम को अपडेट करना होगा। इन बदलावों के बारे में पोस्ट ऑफिस ने लोगों को जानकारी दी है।

यदि आप इरेगुलर NSS अकाउंट रखते हैं, तो ये परिवर्तन आपकी आय को प्रभावित कर सकते हैं। नए नियम ब्याज आय से वंचित होने से बचने के लिए 1 अक्टूबर, 2024 से पहले अपने अकाउंट को नियमित करना जरूरी है।

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