Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की धांसू स्कीम! 1 लाख करें निवेश, पाएं 27 लाख के साथ ये फायदा, देखें कैलकुलेशन

Post Office Scheme News: पोस्ट ऑफिस में निवेश करने के कई फायदे हैं। इसमें न सिर्फ आपको सुरक्षित निवेश का ऑप्शन मिलता है बल्कि इसके साथ-साथ आपको बढ़िया रिटर्न और पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी छोटी बचत स्कीम हैं, जो तगड़े ब्याज दर के साथ ही टैक्स सेविंग का फायदा भी देती हैं। इसके अलावा अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो आपको कुछ सालों बाद 27 लाख रुपये का जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। चलिए इसकी आपको कैलकुलेशन बताते हैं।

Post Office Scheme

इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में मिलेगा आपको टैक्स बिनिफिट (Post Office Tax Saving Scheme)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी पोस्ट ऑफिस स्कीम है, जिसमें निवेश करके आप तगड़े ब्याज दर के साथ टैक्स सेविंग का भी फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम में आप हर साल में 500 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में आप कुल 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं।

इस पोस्ट ऑफिस में मिलेगा टैक्स बेनिफिट

पीपीएफ स्कीम में निवेश करने पर निवेशकों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है और इस स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस ग्राहकों को जमा राशि पर 7.1 फीसदी ब्याज ऑफर कर रहा है।

1 लाख के निवेश पर पाएं 27 लाख रुपये

अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपये का निवेश 15 सालों के लिए करते हैं तो हर साल आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। इसमें आपको निवेश किया गया पैसा 15 लाख हो जाएगा और 15 साल बाद आपको 12,12, 139 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आपको मैच्योरिटी राशि 27 लाख 12 हजार मिलेगी।

इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करके पाएं ये फायदे

PPF में निवेश करना फायदेमंद माना जाता है क्योंकि, इस पर मिलने वाला ब्याज हर तिमाही के आधार पर बदलता है। मतलब अगर आपको किसी क्वॉर्टर में कम ब्याज मिला तो हो सकता है अगली तिमाही में ज्यादा ब्याज मिले। साथ ही ब्याज पर ब्याज यानि कम्पाउंडिंग इंट्रस्ट का भी फायदा मिलता रहता है। अगर पैसे की जरूरत तुरंत नहीं है तो अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद आप अपना अकाउंट आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बढ़ा फंड तैयार करने में मदद मिलेगी।

ऐसे खुलवाएं अपना पीपीएफ अकाउंट

एक पीपीएफ खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। नियमों के अनुसार, एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर एक से ज्यादा पीपीएफ खाता नहीं खोला जा सकता है।

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