Paytm Payment Bank को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका, लगा करोडों का जुर्माना

Paytm Payment Bank: पेटीएम पेमेंट बैंक पर छाए हुए संकट के बदले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि और भी गहरे होते जा रहे हैं। जी हां पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर नॉन कंप्लायंस को लेकर रोक लगा दी है। इस रोक के तहत 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। इसके बाद अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लंघन करने के लिए 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक प्रेस रिलीज में दी गई है।

गौरतलब है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के नियम के उल्लंघन का आरोप भी लगा था। यही कारण है कि वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है।

paytm

मनी लॉड्रिंग का मामला

फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेस रिलीज में पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई गई पेनल्टी की जानकारी दी गई है। बताते चलें कि फाइनेंस भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को पेटीएम पेमेंट बैंक की कुछ यूनिट्स और नेटवर्क के ऑनलाइन गैंबलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दी जा रही जानकारी के मुताबिक इन सभी गैर कानूनी धंधों से मिले पैसे कोबैंक अकाउंट के जरिए पेटीएम पेमेंट बैंक की इन यूनिट्स में रूट किया गया था। यही कारण है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये कार्रवाई की गई है।

इसके पहले पेटीएम पेमेंट बैंक को सबसे बड़ा झटका 31 जनवरी 2024 को लगा। इस दिन भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए इसके ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाओं को 29 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया था हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 15 मार्च तक कर दिया गया है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यह डेट इसलिए बधाई है ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े और उनके अकाउंट और यूपीआई ऐड्रेस को आसानी से दूसरे बैंक को में ट्रांसफर किया जा सके।

यूपीआई ऑपरेशन के लिए भी पेटीएम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सलाह दी गई है। इसमें बताया गया है कि पेटीएम यूपीआई सर्विस अगर पेमेंट बैंक से लिंक है तो वह 15 मार्च के बाद काम नहीं करेंगी, ऐसा इसलिए है क्योंकि 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के सभी ट्रांजैक्शन को रोक दिया गया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अगर पेटीएम को अपनी यूपीआई सर्विस चालू रखना है तो कस्टमर को और मर्चेंट को अपना पेटीएम यूपीआई किसी और बैंक से लिंक करना होगा। इसी बात को लेकर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा पिछले दिनों कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया को भी निर्देश दिया गया है। जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक के यूपीआई को दूसरे बैंक में माइग्रेट करने की बात कही गई है।

यह भी पढ़ें: LIC के द्वारा के सरकार को डिविडेंड के तौर दिए गए 2,441 करोड़ रुपए, शेयर्स में भी आया उछाल

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+