नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो ये रद्द हो जायेगा। ये आपके किसी काम नहीं आयेगा। बता दें कि आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है। मौजूदा डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स या सीबीडीटी ने साफ किया है कि मौजूदा डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जायेगी। यानी 31 मार्च के बाद आपका पैन बेकार हो सकता है। हालांकि सीबीडीटी ने इसी मामले में एक बड़ा ऐलान किया है। सीबीडीटी के नये ऐलान में पैन को आधार ले लिंक करवाने में राहत दी गयी है। हालांकि इसके लिए शर्त भी रखी गयी है। साथ ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गयी। सीबीडीटी की तरफ से नोटिफिकेशन का मतलब है कि 31 मार्च की अंतिम तिथि में कोई इजाफा नहीं किया जायेगा।
क्या दी गयी है राहत
सीबीडीटी ने राहत दी है कि यदि आप किसी वजह से 31 मार्च 2020 तक अपने पैन को आधार से लिंक न करवा पायें तो आप इसे इसके बाद भी लिंक करवा सकते हैं। मगर 31 मार्च के बाद जब तक आप अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करवाते तब तक आप पैन से कोई काम नहीं कर पायेंगे, क्योंकि इसे तब तक रद्द माना जायेगा। इस दौरान यदि आप कोई वित्तीय लेन-देन करें तो उसमें आपके पैन को वैध नहीं माना जायेगा। इसलिए यदि आपको 31 मार्च के बाद कोई वित्तीय लेन-देन करनी है तो पैन को आधार से लिंक करना ही होगा।
कितने पैन हुए आधार से लिंक
27 जनवरी 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक 30.75 करोड़ पैन नंबरों को आधार से लिंक किया जा चुका है। हालांकि अभी भी 17.58 करोड़ पैन ऐसे हैं जिन्हें आधार से लिंक किया जाना है। बता दें कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन और आधार को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया। सरकार का नया फैसला आम लोगों के लिए राहत की खबर है। दरअसल अब आपको पैन नंबर के लिए कोई लंबा फॉर्म नहीं भरना होगा। बल्कि आपको केवल आधार नंबर के जरिये ही अपना पैन नंबर मिल जायेगा। यानी अब 'आधार' के आधार पर फौरन पैन नंबर मिलने की सुविधा शुरू की जायेगी। लोगों को पैन के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।
क्या कहा था वित्त मंत्री ने
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट के दौरान कहा था कि पिछले बजट में, मैंने पैन और आधार की इंटरचेंजबिलिटी की शुरुआत की थी जिसके लिए आवश्यक नियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया था। पैन नंबर के आवंटन की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, जल्द ही हम एक सिस्टम शुरू करेंगे जिसके तहत विस्तृत आवेदन फॉर्म भरे बिना आधार की बुनियाद पर पैन को तुरंत ऑनलाइन आवंटित किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 6 नवंबर 2019 को एक अधिसूचना के जरिये 100 से अधिक फॉर्म्स में संशोधन करने की जानकारी दी थी, जिनमें कोई व्यक्ति पैन के बदले अपना आधार नंबर दे सकता है। हालांकि इन दोनों का लिंक होना जरूरी है।
यह भी पढ़ें - बजट 2020 : आधार कार्ड है तो फौरन मिलेगा पैन, नहीं भरना होगा कोई फॉर्म
More From GoodReturns

भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें

Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?

ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका

US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति

GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित

ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान

चेन्नई रेल अपडेट: आज रात कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले चेक करें अपना रूट और टाइमिंग

Russia ने 6 महीने में बेच दिया 44 टन सोना! रूस क्यों घटा रहा है अपना Gold Reserve?

Indo-MIM Listing Today: आज बाजार में होगी धमाकेदार एंट्री! लिस्टिंग के बाद शेयर बेचने का सही तरीका

Gold Outlook: Buy on Dip या Sell on Rise? गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पर Expert Strategy!

LIC AGM 2026: डिविडेंड और बोनस पर बड़ा फैसला, निवेशकों के लिए क्या है खास?



Click it and Unblock the Notifications