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फिर राहत : पैन और आधार लिंक करने डेट फिर बढ़ी, अब 31 मार्च तक का मिला मौका

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नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और आधार लिंक कराने की लास्ट डेट फिर बढ़ा दी है। अब पैन को आधार से 31 मार्च 2020 तक लिंक कराया जा सकता है। इससे पहले यह लास्ट डेट 31 दिसंबर 2019 थी।

फिर राहत : पैन और आधार लिंक करने डेट फिर बढ़ी

8वीं बार बढ़ी लास्ट डेट

सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 8वीं बार बढ़ाई है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से लिंक कराना जरूरी है। सितंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की पैन और आधार को लिंक कराने की योजना को संवैधानिक करार दिया था। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार और पैन का लिंक होना अनिवार्य है।

क्या होता है पैन

पैन 10 कैरेक्टर (अल्फा और न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आधार 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाता है। इन दोनों को इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट या एसएमएस के जरिए लिंक कराया जा सकता है। हालांकि पैन और आधार की लिंक कराने के पहले यह जरूर देख लें कि नाम, जन्म तिथि और जेंडर में कोई अंतर न हो।

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English summary

Last date of PAN and Aadhaar linking extended to 31 March 2020

The government has extended the last date of PAN and Aadhaar linking for the 8th time.
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