IT Rule Social Media: कंटेंट क्रिएटर्स सावधान! सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ी ध्यान नहीं दिया तो होगी जेल?

IT Rule Social Media: अगर आप WhatsApp चलाते हो, Instagram पर reels डालते हो, या Facebook पर पोस्ट शेयर करते हो... तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है सरकार अब डिजिटल दुनिया में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है. नए नियम लाए जा रहे हैं। और इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं, बल्कि हम जैसे आम यूजर्स पर भी पड़ेगा।

IT Rule Social Media

केंद्र सरकार ने डिजिटल दुनिया के बड़े खिलाड़ियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT Rules 2021 में नए और सख्त नियम जोड़ते हुए साफ संकेत दे दिया है. अब सोशल मीडिया, टेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म मनमानी नहीं कर पाएंगे. ये बदलाव खास तौर पर Intermediary यानी उन कंपनियों के लिए हैं जो यूजर और कंटेंट के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाती हैं.

Intermediary का मतलब होता क्या है-

Intermediary मतलब वो प्लेटफॉर्म जहां आप कुछ पोस्ट करते हो और वो दूसरों तक पहुंचता है जैसे WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, Google, Amazon और Netflix, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं मतलब आप जहां भी ऑनलाइन एक्टिव हो... वो लगभग सब इस नियम के अंदर आता है।

अब डेटा के साथ नहीं होगी लापरवाही-

सरकार ने साफ कर दिया है अब यूजर डेटा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कंपनियों को आपका डेटा सुरक्षित रखना होगा इसके साथ ही तय समय तक संभालकर रखना होगा। कंपनियां अब "हमसे गलती हो गई" बोलकर बच नहीं पाएंगी क्योंकि सरकार को अब ज़वाब देना होगा। पहले कंपनियां इसे एडवाइजरी कहकर टालने की कोशिश करती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा. सरकार को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि हर आदेश लिखित में हो, उसमें कानूनी आधार साफ लिखा हो और यह भी बताया जाए कि वह किस पर और कैसे लागू होगा.

रूल-8 में हुआ बदलाव-

एक और बड़ा बदलाव रूल 8 में किया गया है, जिसके तहत अब न्यूज और करंट अफेयर्स से जुड़ा कंटेंट भी सख्त निगरानी में आएगा. अब ये नियम सिर्फ न्यूज पब्लिशर्स तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि उन प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होंगे, जहां आम यूजर इस तरह का कंटेंट शेयर करता है. यानी अगर कोई यूजर व्हाट्सएप पर न्यूज फॉरवर्ड करता है या फेसबुक पर कोई खबर शेयर करता है तो उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी तय होगी. मतलब बात सीधी है अगर ख़बर गलत है या किसी वजह से पैनिक क्रिएट करने वाली है, तो उसको फॉरवर्ड करने और फैलने से रोकना अब उस प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी होगी।

शिकायतों के नियमों में भी बदलाव-

शिकायतों के नियमों में भी बदलाव किया गया है इसको लेकर भी नियम सख़्त कर दिए गए है अब एक कमेटी नियमित रूप से बैठकर उन मामलों को सुनेगी, जहां कोड ऑफ एथिक्स का उल्लंघन हुआ है या जहां समय पर फैसला नहीं हुआ. इसके साथ ही मंत्रालय खुद भी मामलों को इस कमेटी के पास भेज सकता है. एक अहम बदलाव यह भी है कि अब यह कमेटी सिर्फ शिकायतों को स्वीकार या खारिज नहीं करेगी बल्कि सीधे मंत्रालय को सिफारिशें भी देगी.

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