Income Tax Return Filing Deadline: टैक्सपेयर्स को राहत! 15 जनवरी तक फाइल कर सकेंगे ITR, जानें सारी अहम डिटेल

Income Tax Return Filing Deadline: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए साल 2025 के मौके पर टैक्सपेयर्स को कुछ राहत दी है। उन्होंने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाया है, जिससे करदाता बिना किसी तनाव के इसे भर सकेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। पहले ये 31, दिसंबर 2024 को खत्म हो रही थी।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 थी। इसे बढ़ाकर 15 जनवरी, 2025 कर दी गई है।

टैक्सपेयर्स के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना (डीटीएसवीएस) 2024 की नई डेडलाइन अब 31 जनवरी, 2025 है। इस विस्तार से करदाताओं को आयकर से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य लंबित मामलों की संख्या को कम करना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के तहत फॉर्म सीएसआर-2 दाखिल करने वाली कंपनियों को समय-सीमा बढ़ा दी गई है। नई डेडलाइन 31 मार्च, 2025 है, जिससे इन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है।

जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की डेडलाइन

इन विस्तारों के बावजूद, सभी करदाताओं की मांगें पूरी नहीं की गईं। जीएसटी के तहत जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 पर अपरिवर्तित बनी हुई है। इस फैसले ने कई जीएसटी टैक्सपेयर्स को निराश किया है, जो अधिक समय की उम्मीद कर रहे थे।

इसी तरह, फर्म, कंपनियां, सोसाइटियां, एनजीओ और एनआरआई को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 की मूल समयसीमा का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करते समय अतिरिक्त करों के जरिए जुर्माना देना होगा।

इतना भरना होगा जुर्माना

आयकर विभाग द्वारा कुछ समय-सीमाएं बढ़ाने से इनकार करने से कुछ करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट असंतुष्ट हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस अवधि के दौरान उनके कर दायित्वों को पूरा करने में अधिक ढील दी जाएगी।

अगर टैक्सपेयर की सालाना आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे 5,000 रुपये की जुर्माना देना पड़ता है। वहीं, 5 लाख रुपये से कम आय वालों को 1,000 रुपये की जुर्माना चुकाना पड़ेगा। डेडलाइन बढ़ाने के बाद अब टैक्सपेयर्स 15 जनवरी, 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

कुल मिलाकर, जबकि कुछ विस्तार राहत प्रदान करते हैं। करदाताओं को इन परिवर्तनों के बारे में पता होना चाहिए ताकि जुर्माना न देना पड़े।

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