नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने अससेमेंट ईयर यानी ईवाई 2020-21 के लिए आईटीआर-3 फॉर्म जारी कर दिया है। इससे पहले ई-फाइलिंग के लिए अससेमेंट ईयर 2020-21 के आईटीआर-1, 2, 4 को जारी किया गया था। आयकर विभाग ने कहा है कि अन्य दूसरे आईटीआर फार्म भी जल्द ही जारी कर दिए दिए जाएंगे। इस महीने आईटीआर -1 और आईटीआर - 4 यूटिलिटी को सेक्शन 234बी, 234सी और 234ए की कैलकुलेशन के लिए अपडेट किया गया था।

पहले भी जारी हुए हैं कुछ फार्म
इससे पहले सीबीडीटी ने अससेमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 7 को जारी किये थे। लेकिन इनकम टैक्स फाइलिंग को केवल उन लोगों के लिए दिया गया था, जो अससेमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर -1, आईटीआर -2 और आईटीआर -4 फाइल करना चाहते हैं।
कौन लोग इस्तेमाल करते हैं आईटीआर-3 फार्म
इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि अससेमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईअीआर -1, 2, 3 और 4 को ई-फाइलिंग के लिए मुहैया कराया गया है। जिसे एक्सल या जावा यूटिलिटी को डाउनलोड किया जा सकता है। जबकि अन्य दूसरे आईटीआर फार्म कुछ दिनों बाद मिल जाएंगे। आईटीआर - 3 उन लोगों और एचयूएफ के इस्तेमाल के लिए हैं, जिन्हें अपने बिजनेस या अपने पेशे से मुनाफे या लाभ से इनकम हो रही है। टैक्सपेयर्स को ऑनलाइन आईटीआर-3 फाइल करना जरूरी होता है। इसे आप ऑनलाइन/ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल कर सकते हैं।
विभाग ने इन लोगों की है मदद
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। आयकर विभाग ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इस फैसले से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों को आईटीआर भरने में दिक्कत आ रही थी। आयकर विभाग के ट्वीट में कहा गया है, कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की आसानी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है।
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