नयी दिल्ली। आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है? अगर नहीं तो आपके पास कम जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने का मौका है। वैसे तो मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करने का समय है। जुर्माना तो आपको भरना ही पड़ेगा, मगर यदि आप 31 दिसंबर तक आईटीआर भरें तो 5,000 रुपये के जुर्माने पर आईटीआर भरा जा सकता है। मगर 31 दिसंबर के बाद जुर्माना दोगुना होकर 10,000 रुपये हो जायेगा। जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग ने पिछले वित्त वर्ष के लिए आईटीआर भरने की आखरी तिथि 31 जुलाई रखी थी, जिसे बाद में 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। 31 अगस्त के बाद रिटर्न भरने वालों को जुर्माना भी देना पड़ेगा। फर्क यह है कि 31 दिसंबर तक जुर्माना 5,000 रुपये है, जबकि इसके बाद यह 10,000 रुपये हो जायेगा।

आयकर कानून के तहत जुर्माना
आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत, यदि कोई 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करे तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जबकि इसके बाद आईटीआर दाखिल करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। यदि निर्धारिती की कुल आय 5 लाख रुपये तक है, तो बीलेटेड यानी देर से आईटीआर भरने के लिए 31 मार्च 2020 तक जुर्माना 1,000 रुपये है। हालाँकि चैप्टर VI-A के तहत कुछ निश्चित आय के संबंध में देरी से आईटीआर भरने वालों को किसी भी कटौती की सुविधा नहीं मिलती।
कम हो सकता है इनकम टैक्स
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2020 के बजट में सरकार इनकम टैक्स रेट घटा सकती है। टैक्स रेट में कटौती से कम और मध्यम आय वर्ग वालों को फायदा मिलेगा। सरकार ऐसा अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी को दूर करने के लिए करना चाहती है, क्योंकि टैक्स कम होने से लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा और उनके खर्च बढ़ेंगे। इससे माँग और खपत में इजाफा होगा। 2.5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 10 फीसदी और 10 से 20 लाख रुपये की आय वालों पर 20 फीसदी टैक्स लगाया जा सकता है।
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