नई दिल्ली। देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए नया कानून लागू होने जा रहा है। यह कानून कल यानी 20 जुलाई 2020 से लागू होगा। सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के कई प्रावधानों के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 20 जुलाई से प्रभावी होगा। इसके बाद अब गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने वालों की खैर नहीं होगी। अगर गलत पाए गए तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत एक बड़ी राहत ये मिलेगी कि ग्राहक अब वहां से शिकायत दाखिल कर सकेगा, जहां वह रहता है, ना कि उसे वहां जाना जरूरी होगा, जहां से कोई सामान खरीदा है।

34 साल पुराना कानून बदला
ये नया कानून 34 साल पुराने 1986 के कानून की जगह लेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान इस बारे में ट्वीट कर के सूचना दी है।
अब मिलेंगे उपभोक्ताओं को यह 6 अधिकार
सुरक्षा का अधिकार : इसके तहत ग्राहक को किसी सामान या सर्विस की मार्केटिंग से जीवन या प्रॉपर्टी के नुकसान से बचाया जाता है।
सूचना का अधिकार : ग्राहक को पूरा अधिकार है कि उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मात्रा, शुद्धता, कीमत आदि के बारे में सही जानकारी दी जाए।
छांटने का अधिकार : इसके तहत ग्राहक को गुड्स और सर्विसेस की कई वैरायटी उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वह अपने अनुकूल गुड्स या सर्विस को छांट सके।
सुने जाने का अधिकार : ग्राहक को सुने जाने का पूरा अधिकार है। उसे किसी तरह की दिक्कत होने पर फोरम में उसकी शिकायत को सुना जाएगा।
शिकायत का अधिकार : किसी भी गलत प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत करने का भी ग्राहक को अधिकार है, ताकि उसका शोषण ना हो।
कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार : यानी एक ग्राहक अपनी पूरी जिंदगी एक पूरी जानकारी रखने वाला ग्राहक रहेगा, जिससे वह शोषण से बचा रहेगा।
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