अमेरिकी अदालत ने गौतम अदाणी और भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में एक अमेरिकी संघीय अदालत ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और पूर्व सीईओ विनीत जैन के खिलाफ DoJ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले को स्थायी रूप से खारिज कर दिया है। इस फैसले से मूल आरोपों पर कोई औपचारिक फैसला आए बिना आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है, साथ हीपफरी (शेखी बघारना) को संभावित बचाव के तौर पर भी रेखांकित किया गया है।

एक अमेरिकी संघीय अदालत ने अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी, उनके भतीजे सागर अदाणी और अदाणी ग्रीन के पूर्व सीईओ वनीत जैन के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े आपराधिक मामले को स्थायी रूप से खारिज कर दिया है, जिससे लगभग दो साल से चल रही कानूनी कार्यवाही समाप्त हो गई।

Adani Case Dismissed in US Court

अमेरिका के पूर्वी न्यूयॉर्क जिला न्यायालय (EDNY) ने न्याय विभाग (DoJ) की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें अभियोग को समाप्त करने की मांग की गई थी। इस अभियोग में सिक्योरिटीज-फ्रॉड कॉन्सपिरेसी, वायर-फ्रॉड कॉन्सपिरेसी और सिक्योरिटीज फ्रॉड के आरोप शामिल थे। न्यायाधीश निकोलस गारौफिस ने अभियोजन पक्ष से स्पष्टीकरण मांगने के बाद मामले को "प्रीज्यूडिस सहित" खारिज करने की अनुमति दी — यानी अब यही आरोप दोबारा दायर नहीं किए जा सकते।

अहम बात यह है कि अदालत के इस आदेश का मतलब मूल आरोपों पर कोई फैसला देना नहीं है। न तो कोई मुकदमा चला, न किसी गवाह को बुलाया गया, और न ही किसी सबूत की औपचारिक जांच हुई।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला नवंबर 2024 का है, जब अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि गौतम अदाणी, सागर अदाणी और अन्य लोगों ने सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की साजिश रची, जिससे 20 वर्षों में 2 अरब डॉलर से अधिक का मुनाफा होने का अनुमान था। अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया था कि अमेरिकी बाजारों से 3 अरब डॉलर से अधिक जुटाते समय निवेशकों को गुमराह किया गया।

अदाणी समूह ने इन आरोपों को शुरू से ही निराधार बताकर खारिज किया है। इससे जुड़ा अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) का एक अलग सिविल मामला भी सुलझा लिया गया, जिसमें गौतम अदाणी बिना किसी गलती को स्वीकार किए 6 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरने पर सहमत हुए।

DoJ ने मामला खारिज करने की मांग क्यों की

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन के न्याय विभाग ने तर्क दिया कि मुकदमा जारी रखना अब न्याय के हित में नहीं है। इसके पीछे अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) और सबूतों से जुड़ी कमजोरियां, आरोपित घटनाओं का ज्यादातर भारत में होना, निवेशकों को किसी पहचाने गए नुकसान का अभाव, और भारत में इस मामले की खुद जांच होने जैसे कारण गिनाए गए। DoJ ने यह भी कहा कि मूल अभियोग — जो बाइडन प्रशासन के आखिरी हफ्तों में सामने आया था — के मुकदमे तक पहुंचने की संभावना कम थी और यह राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता था।

हालांकि, अदालत ने सरकार के हर तर्क को स्वीकार नहीं किया। न्यायाधीश गारौफिस ने अधिकार-क्षेत्र संबंधी दलील को कमजोर बताया, यह कहते हुए कि अभियोग में खुद यह आरोप था कि अमेरिकी निवेशक और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली सीधे तौर पर शामिल थे। अंततः, यह खारिजी मुख्य रूप से इस तर्क पर आधारित रही कि रिश्वत-विरोधी अनुपालन को लेकर की गई कुछ कॉर्पोरेट टिप्पणियां कानूनी रूप से "puffery" (सामान्य, गैर-कार्यवाही योग्य बयान) के दायरे में आती हैं।

न्यायाधीश ने नवंबर 2024 में अदाणी द्वारा अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा से जुड़ी चिंताओं पर भी सीधे टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे संतुष्ट हैं कि इस प्रतिबद्धता का न्याय विभाग के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा, और अदाणी व अन्य प्रतिवादियों से शपथ-पत्र दाखिल करवाए गए, जिसमें पुष्टि की गई कि इसमें कोई क्विड प्रो क्वो (लेन-देन का सौदा) शामिल नहीं था।

अदाणी की प्रतिक्रिया

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गौतम अदाणी ने कहा कि समूह ने इस नतीजे को विनम्रता के साथ स्वीकार किया है। X पर एक पोस्ट में उन्होंने "सत्य, निष्पक्षता और कानून के शासन" में विश्वास बनाए रखने के लिए समर्थकों को धन्यवाद दिया और राष्ट्र-निर्माण के प्रति समूह की प्रतिबद्धता दोहराई।

पीछे मुड़कर देखें तो

यह मामला जनवरी 2023 में शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुई गहन जांच-पड़ताल की पृष्ठभूमि में सामने आया था, जिसके चलते शेयरों में भारी गिरावट आई थी और समूह के बाजार मूल्य में एक समय 150 अरब डॉलर से अधिक की कमी आ गई थी। समूह ने इन आरोपों को भी हमेशा खारिज किया है।

समूह का दावा: कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा

अदाणी समूह द्वारा जारी एक सारांश के अनुसार, कानूनी कार्यवाही के दौरान कारोबारी गतिविधियां किसी भी समय प्रभावित नहीं हुईं। कंपनी का कहना है कि उसने वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही और वित्त वर्ष 26 में 2.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया, जबकि वित्त वर्ष 26 में वार्षिक पूंजीगत व्यय 1,52,967 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया — जो किसी भी भारतीय कॉर्पोरेट समूह द्वारा अब तक का सबसे अधिक है।

इस दौरान शुरू हुई परियोजनाओं में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन, गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल, कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल, और गंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं। अदाणी पोर्ट्स एक वित्त वर्ष में 500 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो संभालने वाला पहला भारतीय पोर्ट ऑपरेटर भी बन गया, जबकि अदाणी ग्रीन एनर्जी की अक्षय ऊर्जा क्षमता 20 गीगावाट के पार पहुंच गई।

समूह अपनी बढ़ती परिसंपत्ति आधार — वित्त वर्ष 23 में 4.12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 7.85 लाख करोड़ रुपये — के साथ-साथ क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड और एपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, ब्लैकरॉक व कैपिटल ग्रुप जैसे वैश्विक निवेशकों की निरंतर भागीदारी को भी पूरे मुकदमे के दौरान बाजार के भरोसे के प्रमाण के तौर पर पेश करता है।

बड़ी तस्वीर

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सीमा-पार कॉर्पोरेट अभियोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु प्रस्तुत करता है, और यह दोहराता है कि अभियोग महज आरोप होते हैं, सिद्ध अपराध नहीं, और तथ्यों व कानूनी आकलन में बदलाव के साथ अभियोजन संबंधी फैसलों पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

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