बड़ी खबर : आगे बढ़ी ITR की डेट, बन रहा नया ई-फाइलिंग पोर्टल

नई दिल्ली, मई 20। देश के करदाताओं के लिए दो बड़ी और अहम खबरें है। पहली तो यह है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गयी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष या एवाई 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। कई और डेडलाइनों को भी आगे बढ़ाया गया है, जिनकी डिटेल आगे दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी अहम खबर यह है कि आयकर विभाग 7 जून को एक नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। इस बात की जानकारी आयकर निदेशालय (डायरेक्टोरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स) ने सभी फील्ड यूनिट्स को एक नोटिस दी है। मौजूदा पोर्टल पर करदाताओं के लिए सेवाएं 1 जून से 6 जून तक उपलब्ध नहीं होंगी। इस दौरान पोर्टल करदाताओं के साथ-साथ विभाग के अधिकारियों के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे छह दिनों की अवधि के दौरान कोई अनुपालन तिथियां (कम्प्लायंट डेट) फिक्स न करें।

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जानिए सभी जरूरी डेडलाइन

जानिए सभी जरूरी डेडलाइन

रेगुलर इनकम टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है। वहीं ऑडिट करदाताओं के पास आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय होगा। पहले उनके पास 31 अक्टूबर तक का समय था। इसी तरह टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। विलंबित/ संशोधित आय रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2022 कर दी गई है। ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट की देय तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। एसएफटी देय तिथि 31 मई, 2021 से 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई है। स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट की डेट 31 मई से 30 कर दी गयी है। वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए टीडीएस डिटेल के लिए समय 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। पहले टीडीएस फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई थी। फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। पहले यह 15 जून थी।

पोर्टल पर 10 जून के बाद होगा काम

पोर्टल पर 10 जून के बाद होगा काम

नई सिस्टम में ट्रांसिशन की तैयारी में मौजूदा ई-फाइलिंग पोर्टल करदाताओं के साथ-साथ विभाग के अधिकारियों के लिए भी 1 जून से 6 जून तक छह दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं होगा। अधिकारियों को 10 जून के बाद सुनवाई या कम्प्लायंस का समय निर्धारित करने के लिए कहा गया है ताकि करदाताओं को नए पोर्टल के साथ तालमेल बिठाने का समय मिल सके। पूर्व-निर्धारित सुनवाइयां 10 जून के बाद के लिए स्थगित कर दी जाएंगी।

आईटीबीए और सीपीसी सिस्टम करेंगे काम

आईटीबीए और सीपीसी सिस्टम करेंगे काम

यह स्पष्ट किया गया है कि आईटीबीए (इनकम टैक्स बिजनेस ऐपलिकेशन) और सीपीसी (सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स) सिस्टम एसेसमेंट संबंधी कार्यों के लिए अपना काम जारी रखेगे। 7 जून को नया पोर्टल लाइव होने के बाद इस अवधि के दौरान जारी किए गए सभी आदेश, नोटिस करदाताओं को दिखाई देंगे।

किस काम आता है पोर्टल

किस काम आता है पोर्टल

करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने और अन्य डिटेल देखने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करते हैं। वहीं कर विभाग के अधिकारी जिनमें कर निर्धारण अधिकारी, अपील के लिए मुख्य आयकर अधिकारी और प्रधान आयुक्त आयकर शामिल हैं, पोर्टल के माध्यम से करदाताओं के साथ ई-प्रोसीडिंग के माध्यम से बातचीत करते हैं। अधिकारी नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने और विभिन्न ई-प्रोसीडिंग्स पर रेस्पोंस प्राप्त करने के लिए भी पोर्टल का उपयोग करते हैं।

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