नयी दिल्ली। क्या आपको इनकम टैक्स बोझ लगता है? यदि हां तो यहां हम आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिनके जरिए आप काफी टैक्स बचा सकते हैं। आम तौर लोग टैक्स तो बचाना चाहते हैं मगर उन्हीं इसका सही तरीका नहीं पता होता। इनकम टैक्स कानून की कई धाराओं के तहत टैक्स बचाने के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। मगर जानकारी न होने के कारण लोग उनका फायदा नहीं उठा पाते। ये ऐसे तरीके हैं, जिनसे आप टैक्स बचाने के साथ-साथ फ्यूचर के लिए पैसा भी जमा कर सकते हैं और बीमा जैसे ऑप्शन की मदद से मेडिकल इमरजेंसी के खर्चों से भी बच सकते हैं। आइए जानते हैं इनकम टैक्स बचाने के 5 आसान और बढ़िया तरीके।
ऐसे बचाएं 2 लाख रु तक टैक्स
इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट के बारे में तो आप जानते होंगे, जिससे 1.5 लाख रु तक की रकम पर टैक्स बचाया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करें तो आपको 80 सीसीडी (1 बी) के तहत 50 हजार रु की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी। इस तरह आप कुल 2 लाख रु की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। इन ऑप्शंस में निवेश के जरिए आप फ्यूचर के लिए पैसा भी बचा सकते हैं।
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर बचेगा टैक्स
यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो उसके लिए दिए जाने वाले प्रीमियम पर भी आपको टैक्स छूट मिलेगी। अपने, पति या पत्नी और बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम देने पर आपको 25,000 रु तक के टैक्स की बचत होगी। कोई 60 वर्ष से अधिक के माता-पिता के लिए प्रीमियम अदा करके 50000 रु तक की छूट का फायदा उठा सकता है। यानी आपका 75 हजार रु तक टैक्स भी बचेगा और मेडिकल खर्च से भी बचेंगे। ये छूट 80 डी के तहत मिलेगी। यदि आप और माता-पिता सभी 60 वर्ष से अधिक हैं तो टैक्स छूट 1 लाख रु तक हो सकता है।
मेडिकल बिल पर टैक्स छूट
यदि कोई परिवार के किसी अक्षम सदस्य के लिए मेडिकल खर्च उठाता है तो वे धारा 80 डीडी के तहत उस बिल पर टैक्स छूट ले सकता है। कितनी टैक्स छूट मिलेगी ये इस बात पर निर्भर है कि आप जिसके लिए मेडिकल खर्च उठा रहे हैं वो कितना अक्षम है। आश्रित व्यक्ति के 40 फीसदी विकलांग होने पर 75,000 रु और 80 फीसदी होने पर 1.25 लाख रु टैक्स छूट मिलेगी।
गंभीर बीमारी के इलाज पर टैक्स छूट
अक्षम होने के अलावा यदि परिवार के किसी सदस्य को कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उस पर होने वाले खर्च पर भी टैक्स छूट मिलती है। ये छूट धारा 80 डीडीबी के तहत मिलेगी। इस नियम के तहत अधिकतम 1 लाख रु की छूट मिल सकती है।
एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट
यदि आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है और आप उस पर ब्याज दे रहे हैं तो धारा 80 ई के तहत आपको उस ब्याज राशि पर टैक्स छूट मिलेगी। मगर हिंदू अविभाजित परिवार को इसका फायदा नहीं मिल सकता। यहां आप जितना भी ब्याज चुका रहे हैं उस पूरी राशि पर टैक्स छूट मिलेगी। नियम के तहत अधिकतम छूट की कोई राशि तय नहीं की गयी है।
More From GoodReturns

इनकम टैक्स रिफंड 'On Hold' है? घबराएं नहीं, इन 5 आसान स्टेप्स से तुरंत पाएं पैसा

Kotak Diversified Equity All Cap NFO: आज बंद हो रहा है निवेश का मौका, क्या आपको दांव लगाना चाहिए?

RBI T-bill Auction: FD से बेहतर रिटर्न या सिर्फ सुरक्षा? जानें निवेश का सही तरीका

30 साल का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड: क्या बैंक FD से बेहतर है यह सरकारी निवेश? जानें सही विकल्प

ITR फाइलिंग में FSI एरर से परेशान? 31 अगस्त से पहले अपनाएं ये 5 तरीके

ITR-3/4 डेडलाइन: 31 अगस्त तक भरें रिटर्न, वरना लगेगा भारी जुर्माना; जानें सही टैक्स स्कीम

20 जुलाई को ITR फाइल किया था? आज खत्म हो रही है ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन, तुरंत निपटाएं काम

Vi यूजर्स ध्यान दें! ऐप में अचानक बदले अनलिमिटेड डेटा के नियम, नाइट-अनलिमिटेड और 300GB लिमिट का सच जानें

UCC under investigation का SMS मिला? सावधान, TRAI के इस नियम से बंद हो सकता है आपका सिम!

इंडिपेंडेंस डे स्पेशल FD: आज रात खत्म हो रहा है निवेश का मौका, पैसा लगाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

नया मल्टी-एसेट NFO: SIP या एकमुश्त, निवेश से पहले ये 5 बातें जरूर जानें



Click it and Unblock the Notifications