Punjab सरकार विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना चला रही है। इस योजना में हर महीने विधवा महिलाओं को पेंशन की राशि प्रदान जाती है और यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है इस योजना में आवेदन करना भी काफी आसान है आज हम आपको इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया बताने जा रहे है तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।

विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पति के गुजर जाने का प्रमाण पत्र, बैंक खाता, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि डाक्यूमेंट की जरूरत होगी।
प्रदेश के मूल निवासी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। वही, जिस आवेदक की वार्षिक आय 60,000 रु से ज्यादा नहीं है वो इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। इस योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले पंजाब विधवा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको होम पेज पर दिखाई दे रहे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने एक नया उपयोगकर्ता विकल्प सामने आएगा। इस पर क्लिक करना है। नया उपयोगकर्ता पर क्लिक करना है और फिर आपको आईडी और पासवर्ड बना लेना है।
इसके बाद लॉगइन पेज आपको लॉगिन कर लेना है। यह आपको नवीन उपयोग के ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर आप नए पेज पर आ जायेंगे। यह पर आपको कई योजना की लिस्ट दिखाई देगी। इसमें आपको विधवा पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
यह पर आपको सामने विधवा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा। इसमें आपको सभी जानकारी को भर देना है साथ ही सभी जरूरी डाक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। इसके बाद सबमिट कर देना है।
इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने पास के जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से आपको विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म लेना होगा। फिर इस फॉर्म को भरकर साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच करके इस फॉर्म को उसी कार्यालय जगह से फॉर्म लिया था वह जमा कर देना है। इस तरह आसानी से आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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