नयी दिल्ली। आधार को लेकर सरकार एक और बड़ी तैयारी में है। पैन के बाद अब आपको वोटर आईडी से आधार को लिंक करना पड़ेगा। मतदाता सूची को साफ करने के प्रयास में चुनाव आयोग (ईसी) ने आधार को मतदाता पहचान पत्र से लिंक करने का प्रस्ताव रखा है। यानी इससे जाली और किसी के पास से एक से अधिक वोटिंग कार्ड होंगे तो उसे रद्द किया जायेगा। इसके अलावा प्रवासी वोटरों की भी रिमोट वोटिंग के जरिये मतदान करने में आसानी की जायेगी। चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय ने सहमति जता दी है। केंद्रीय कानून मंत्रालय के जल्द ही एक कैबिनेट नोट लाने की संभावना है, जिसमें ईसी को संबंधित अधिकार देने के लिए एक नया कानून लाने की मांग की जायेगी।
कानून मंत्रालय कर रहा तैयारी
केंद्रीय कानून मंत्रालय एक नया कानून तैयार करने के लिए कैबिनेट नोट पर काम कर रहा है। ये कानून पोल पैनल को मौजूदा मतदाता आईडी धारकों और नए आवेदकों के आधार नंबर इकट्ठा करने का वैधानिक अधिकार देगा। इससे जनप्रतिनिधित्व कानून (RPA) में संशोधन होगा, जो भारत में चुनावी प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शक कानून है। ईसी की तरफ से आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की ये मांग कानून और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के सामने एक मीटिंग में उठाई गयी। ये बैठक कई लंबित चुनावी सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी।
ईसी ने अगस्त में की थी केंद्र से दरख्वास्त
बता दें कि ईसी ने अगस्त में केंद्र सरकार से आरपीए में संशोधन करने का आग्रह किया था ताकि ये मौजूदा और नये वोटर आईडी कार्डधारकों का आधार नंबर ले सके। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के मतदाता डेटा के साथ आधार नंबर को जोड़ने के लिए चुनाव आयोग की परियोजना को रोक दिया था।
पैन के लिए 31 मार्च है डेडलाइन
आयकर विभाग ने 31 मार्च को पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए अंतिम डेडलाइन घोषित कर दिया है। आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स या सीबीडीटी ने साफ किया है कि मौजूदा डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जायेगी। मगर सीबीडीटी ने एक राहत दी है कि यदि आप किसी वजह से 31 मार्च 2020 तक अपने पैन को आधार से लिंक न करवा पायें तो आप इसे इसके बाद भी लिंक करवा सकते हैं। मगर 31 मार्च के बाद जब तक आप अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करवाते तब तक आप पैन से कोई काम नहीं कर पायेंगे, क्योंकि इसे तब तक रद्द माना जायेगा।
यह भी पढ़ें - PAN-Aadhar Link : सीबीडीटी ने किया बड़ा ऐलान, जानना है जरूरी
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