Agniveer Reservation In BSF: केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन संशोधनों को 'Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2025' नाम दिया गया है, जो 18 दिसंबर, 2025 से लागू हो चुके हैं। यह कदम Border Security Force Act, 1968 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग कर किया गया है।

इन नियमों का सबसे बड़ा लाभ 'अग्निपथ योजना' के तहत सेवा दे चुके युवाओं को मिलेगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, BSF में हर साल होने वाली भर्तियों में आधी रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को सुरक्षा बलों में स्थायी करियर का अवसर मिलेगा।
नए नियमों के अनुसार, कुल रिक्तियों का एक निश्चित भाग पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेगा, जिससे अनुभवी जवानों को प्राथमिकता मिल सके। साथ ही, कॉम्बेटाइज्ड कांस्टेबल ट्रेड्समैन को सीधी भर्ती द्वारा समायोजित किया जा सकेगा, जो उनके करियर में उन्नति के अवसर बढ़ाएगा।
अग्निवीरों को किन-किन विभागों में कितना आरक्षण?
1. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स
गृह मंत्रालय ने हाल ही में (दिसंबर 2025) अर्धसैनिक बलों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए कोटा बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है:
- सीमा सुरक्षा बल (BSF): कांस्टेबल (जीडी) के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- अन्य CAPFs (CRPF, CISF, SSB, ITBP): अन्य अर्धसैनिक बलों में भी ग्रुप-सी (Group-C) पदों पर आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया गया है।
- अतिरिक्त छूट: अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) से छूट दी गई है। साथ ही, पहले बैच को 5 वर्ष और बाद के बैचों को 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी।
2. भारतीय रेलवे (Indian Railways)
रेलवे विभाग में गैर-राजपत्रित (non-gazetted) पदों पर कुल 15% आरक्षण का प्रावधान है:
- लेवल-1 (Group D): गैंगमैन, ट्रैकमैन जैसे पदों के लिए 10% आरक्षण।
- लेवल-2 और उससे ऊपर: जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट जैसे पदों के लिए 5% आरक्षण।
- RPF/RPSF: रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल भर्ती के लिए अलग से 10% आरक्षण दिया गया है।
3. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)
- नागरिक पद और PSUs: रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी नागरिक पदों, भारतीय तटरक्षक बल (Coast Guard) और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) में 10% आरक्षण प्रदान किया गया है।
4. राज्य पुलिस और अन्य सेवाएं
विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर आरक्षण की घोषणा की है:
- उत्तर प्रदेश: यूपी पुलिस और पीएसी (PAC) में सीधी भर्ती के पदों पर 20% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण और 3 साल की आयु छूट दी जाएगी।
- उत्तराखंड: राज्य की समूह 'ग' (Group C) की वर्दीधारी सेवाओं (पुलिस, वन, जेल, आबकारी आदि) में 10% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है।
- हरियाणा और मध्य प्रदेश: इन राज्यों ने भी पुलिस और अन्य सरकारी भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता और आरक्षण देने की घोषणा की है।
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