54th GST Council Meeting Highlights: GST काउंसिल की बैठक पूरी, इन मुद्दों पर हुआ फैसला, 5 प्वाइंट में समझें

54th GST Council Meeting Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई है। सरकार ने इस बार की बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी से लेकर ऑनलाइन गेमिंग पर अपना फैसला रखा है। चलिए फटाफट आपको बताते हैं कि इस बार की GST काउंसिल की बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या फैसलें लिए गए हैं।

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1.हेलिकॉप्टर सर्विस पर GST को घटाया

हेलिकॉप्टर सर्विस के ऑपरेशन पर GST को घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है। इस बैठक में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा, ''केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। पहले इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। अब स्पष्टता होगी।''

2.लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाली GST पर लिया गया ये फैसला

जीएसटी काउसिंल की बैठक में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर GST कम करने पर सहमति बनी है, लेकिन ये कैसे तय होगा इस पर अगली बैठक में फैसला होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर GST दर की विस्तार से जांच करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया है। यदि जीएसटी दरें कम की जाती हैं तो यह करोड़ों पॉलिसीधारकों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि प्रीमियम राशि घट जाएगी। जीएसटी आने से पहले बीमा प्रीमियम पर सर्विस टैक्स लगता था। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने पर सर्विस टैक्स को जीएसटी सिस्टम में शामिल कर लिया गया था।

3. इसके अलावा उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है।

4.ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर फैसला

जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और रेस कोर्स पर जीएसटी दरों की समीक्षा की है। काउंसिल ने फिलहाल इस पर मौजूदा स्थिति को ही बनाए रखने का फैसला किया है।

5. 2000 रु तक के डिजिटल ट्रांसेक्शन पर जीएसटी पर अहम फैसला

जीएसटी परिषद ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक के छोटे डिजिटल ट्रांसेक्शन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के मुद्दे को Tax Recommendation Committee के पास भेज दिया है। यानी अभी 2 हजार रुपए तक के लेन-देन पर 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है।

इसके अलावा सीएनबीसी-टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार फार्म-इन और फार्म-आउट कॉन्ट्रैक्ट के तहत तेल और गैस एक्स्प्लोरेशन से संबंधित टैक्सेशन पर फिलहाल प्रस्ताव टाल दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया ये पोस्ट

वित्त मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया और इसमें बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा सहित) के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में रहे।

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