1 अप्रैल से TAX और PF से जुड़े 5 नियमों में हो जाएगा बदलाव, जान लें आप भी वरना होगा नुकसान

जल्‍द ही मार्च का महीना खत्‍म होने वाला है। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने वाली है। सरकार ने इस वित्त वर्ष (2021) के लिए कुछ बड़े बदलावों की योजना बनाई है।

नई द‍िल्‍ली: जल्‍द ही मार्च का महीना खत्‍म होने वाला है। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने वाली है। सरकार ने इस वित्त वर्ष (2021) के लिए कुछ बड़े बदलावों की योजना बनाई है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम भी बदल जाएंगे। ऐसे में करदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर संबंधी सभी कार्य 31 मार्च से पहले पूरे हो जाएं। 1 अप्रैल से नहीं कर सकेंगे पैसों का लेनदेन ये है बड़ी वजह

5 New Income Tax Rules Set To Be Implemented From 1st April

टैक्स और पीएफ से जुड़े 5 नियमों में हो जाएगा बदलाव
आने वाला महीना पैसे और टैक्स से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहा हैं। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स और पीएफ यानी भविष्य निधि से जुड़े 5 नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बता दें कि बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के लिए कई तरह के ऐलान किए गए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। हालांकि जिन भी लोगों की उम्र 75 साल से ज्यादा है उन्हें इस बार टैक्स से राहत दी गई है यानी उन लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। आइए जानते हैं अगले महीने से टैक्स से जुड़े क्या बदलाव हो रहे हैं।

 ईपीएफ पर टैक्स

ईपीएफ पर टैक्स

इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में योगदान पर भी टैक्स लगाने का ऐलान किया है।
इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किए गए नए नियम के मुताबिक, 1 अप्रैल 2021 से 2.5 लाख रुपये से ज्यादा पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन करने पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। वित्तमंत्री ने ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। हालांकि इसका असर 2 लाख रुपये मंथली सैलरी वालों के ऊपर ही पड़ेगा।

दोगुना देना होगा टीडीएस

दोगुना देना होगा टीडीएस

केंद्र सरकार आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने नया नियम बनाया है कि जो भी लोग आईटीआर फाइल नहीं करेंगे उनको डबल टीडीएस देना होगा। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है। इस सेक्शन के मुताबिक, अब आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा।
आपको बता दें नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से पीनल टीडीएस और टीसीएल दरें 10-20 फीसदी होंगी जो कि आमतौर पर 5-10 फीसदी होती हैं। आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों के लिए टीडीएस और टीसीएस की दर, 5 फीसदी या तय दर, जो भी ज्यादा हो, उससे दोगुनी हो जाएगी।

 इनकम टैक्‍स भरना होगा आसान

इनकम टैक्‍स भरना होगा आसान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरीपेशा लोगों को एक और बड़ी राहत दी। कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस को आसान बना दिया है। 1 अप्रैल 2021 से इंडिविडुअल टैक्सपेयर्स को प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराया जाएगा. इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा।

 75 साल से ज्यादा के लोगों को टैक्स से राहत

75 साल से ज्यादा के लोगों को टैक्स से राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में ऐलान किया था कि 75 साल से ज्यादा के लोगों को टैक्स से राहत दी गई है। यानी 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टैक्स फाइल नहीं करना होगा। बता दें यह छूट उन सीनियर सिटीजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं।

 एलटीसी स्कीम का मिलेगा फायदा

एलटीसी स्कीम का मिलेगा फायदा

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर्मचारियों को एलटीसी वाउचर सकीम का लाभ दिया है। आपको बता दें सरकार एलटीसी स्कीम का विस्तार कर रही है। नए फाइनेंशियल ईयर में यह स्कीम लागू हो जाएगी। इस स्कीम का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते प्रतिबंध की वजह से एलटीसी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था।

 

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