नई दिल्ली। उपभोक्ताओं के पास अब अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक और माध्यम होगा। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण के मकसद से एक 'कंज्यूमर एप' शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान मंगलवार को अपने मंत्रालय के बहुप्रतीक्षित 'कंज्यूमर एप' का लोकार्पण करेंगे।

मंत्रालय ने बताया कि उपभोक्ता अपनी कोई भी शिकायत इस एप पर दर्ज करवा सकते हैं और उस पर हो रही कार्रवाई की अद्यतन जानकारी ले सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए मंत्रालय ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (एनसीएच) भी बनाई है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी विभिन्न प्रकार की शिकायत करते हैं और उन शिकायतों का निपटारा किया जाता है। विभिन्न उत्पादों और सेवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए एनसीएच के माध्यम से उपभोक्ताओं का मागदर्शन किया जाता है और उन्हें कंपनी और विनियामक प्राधिकरणों से जुड़ी सूचना प्रदान की जाती है। इस हेल्पाइन से उपभोक्ताओं को चूककर्ता सेवा प्रदाता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में मदद मिलती है साथ ही उपभोक्ताओं को उनके अधिकार और जिम्मेदारी से भी अवगत कराया जाता है।
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जानिए उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर
ग्राहकों को देश में उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन भी कहा जाता है। यह नंबर 1800-11-4000 है, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर लोग चाहें तो एसएमएस के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायतों के निपटारे का समय तय
अब उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे की समयसीमा भी तय की गई है। जिस कम्पनी या सरकारी विभाग या एजेंसी के खिलाफ शिकायत होगी, उसको इसे 90 दिनों में निपटाना होगा।
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