स्कूल फीस और बीमा, इस तरह से और आसानी से भर सकेंगे आप
आरबीआई ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) को लेकर बड़ा फैसला किया है।
नई दिल्ली: आरबीआई ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) को लेकर बड़ा फैसला किया है। जी हां हाल ही में आरबीआई ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। आरबीआई ने बीबीपीएस का दायरा बढ़ाते हुए इसे उन सेक्टर्स में भी लागू करने का फैसला किया है जहां पर बार-बार बिलों का भुगतान करना पड़ता है। इनमें स्कूल फीस, बीमा प्रीमियम, नगर निगम टैक्स समेत कई प्रकार के बिल भुगतान शामिल हैं। सावधान: एसबीआई ने रेपो रेट आधारित होम लोन स्कीम लिया वापस ये भी पढ़ें
डीटीएच, बिजली, गैस, टेलीकॉम और पानी के बिलों का अब तक हुआ भुगतान
जानकारी दें कि बीबीपीएस का दायरा बढ़ाने को लेकर आरबीआई ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि बीबीपीएस का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी श्रेणियों के बिलों को भुगतान शामिल किया गया है। हालांकि, इसमें प्रीपेड रिचार्ज को शामिल नहीं किया गया है। बीबीपीएस बीबीपीएस नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) के तहत काम करता है। सर्कुलर में कहा गया है कि अभी तक बीबीपीएस से डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), बिजली, गैस, टेलीकॉम और पानी के बिलों का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध थी।
इस तरह बढ़ेगी भारत बिल पे के प्रयोगकर्ताओं की संख्या
फिलहाल बीबीपीएस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस सुविधा का बार-बार चुकाए जाने बिलों के भुगतान के लिए विस्तार किया गया है। इसमें बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, स्कूल फीस, ईएमआई और निगमों के कर को शामिल किया गया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि रिजर्व बैंक के इस फैसले से भारत बिल पे के प्रयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी और इससे उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
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