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बजट 2019 : बिना पैन नंबर के फाइल हो सकेगा इनकम टैक्स रिटर्न

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड की जरूरत खत्म कर दी है। अब अगर किसी के पास अगर सिर्फ आधार नंबर है तो वह भी आईटीआर फाइल कर सकता है। सराकर ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर-चेंजेबल करने का प्रस्ताव किया है।

बजट 2019 : बिना पैन नंबर के फाइल हो सकेगा इनकम टैक्स रिटर्न

आधार और पैन दोनों से फाइल हो सकेगा रिटर्न
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स देने वालों की सुविधा बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है। इसकी शुरुआत रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने से की गई है। इस बजट में प्रस्ताव किया है कि आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर-चेंजेबल बनाया जाएगा, जिससे दोनों में किसी भी एक की मदद से लोग इसे फाइल कर सकेंगे।

अभी तक केवल पैन से ही होता था आईटीआर फाइल
अभी तक आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड जरूरी था। बिना पैन के आईटीआर फाइल नहीं हो सकता था। वहीं सरकार ने अमीरों पर 3 से 5 फीसदी तक टैक्स का बोझ बढ़ाया है। इसके चलते अमीरों पर इनकम टैक्स का बोझ बढ़ेगा।

यह भी पढ़ें : बजट 2019 : इस अंग्रेज ने तैयार किया था अखंड भारत का पहला बजट

Read more about: बजट 2019 budget 2019
English summary

Budget 2019 ITR File without PAN Number Income Tax Return File with Aadhaar number

Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the budget in Parliament.
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