वॉलमार्ट : भारत में किया कानून का उल्लघंन, अब भरेगी 1964 करोड़ का जुर्माना
वाशिंगटन। अमेरिका की ई-कामर्स कंपनी वॉलमार्ट ने स्वीकार किया है कि उसने भारत सहित कई देशों में कानून का उल्लघंन कर कारोबार किया है। इसी के साथ उसने 1964 करोड़ रुपये जूर्माने के रूप में भरना स्वीकार कर लिया है। वॉलमार्ट ने यूएस सिक्योरिटी, एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) से इस बात को स्वीकार किया है। कंपनी पर लगे इस जुर्माने में से 1002 करोड़ रुपये यूएस सिक्योरिटी, एक्सचेंज कमीशन में जमा कराया जाएगा, जबकि 960 करोड़ रुपये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जमा होगा। इसके बाद कंपनी को आरोप मुक्त कर दिया जाएगा।
वालमार्ट पर हैं ये आरोप
यूएस सिक्योरिटी, एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने वालमार्ट पर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट (एफसीपीए ) के तहत आरापे लगाए थे। जांच में वॉलमार्ट ने अपनी गलती मान ली है। एसईसी ने जांच रिपोर्ट में कहा है कि वॉलमार्ट ने भारत, चीन, ब्राजील और मैक्सिको में कारोबार के दौरान कानून की अनदेखी की है। एसईसी के अनुसार वालमार्ट की थर्ड पार्टी इन्टर्मीडीएरीज ने एफसीपीए का उल्लंघन किया। आरोप है कि एफसीपीए की अनदेखी के लिए इन्टर्मीडीएरीज ने दूसरे देशों के सरकारी अफसरों को गलत तरीके से पैसे दिए थे।
कंपनी की एक और लापरवाही
यूएस सिक्योरिटी, एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) का कहना है कि एक दशक से ज्यादा समय तक वालमार्ट ने एंटी करप्शन कंप्लायंस प्रोग्राम शुरू नहीं किया। इस दौरान कंपनी ने बहुत तेजी के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना कारोबार बढ़ाया है। यूएस सिक्योरिटी, एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के इनफोर्समेंट डिवीजन एफसीपीए यूनिट के प्रमुख चार्ल्स कैन का कहना है कि कंपनी अपनी इंटर्नल अकाउंटिंग को नियंत्रित करके बहुत सारी परेशानियों से बच सकती थी।
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