नई दिल्ली। मैकडॉनल्ड्स (McDonald's) की मैक आलू टिक्की बर्गर (McAloo Tikki Burger) में कीड़ा निकलने के बाद उसे 70,000 रुपये का मुआवजा (compensation) देना पड़ा है। हालांकि उपभोक्ता को यह मुआवजा काफी कानूनी लड़ाई के बाद मिला है। दरअसल यह घटना 5 साल पहले हुई थी और दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग (Delhi State Consumer Commission) ने इस मामले में मैकडॉनल्ड्स (McDonald's) को 70,000 रुपये पीड़ित व्यक्ति को देने का आदेश दिया है।

नोएडा का है मामला
शिकायतकर्ता के अनुसार वह नोएडा स्थित जीआईपी मॉल में गया था, जहां मैकडॉनल्ड्स (McDonald's) में कई सारे फूड आयटम का ऑर्डर दिया। इसमें मैकआलू टिक्की बर्गर (McAloo Tikki Burger) भी शामिल था। टिक्की के कुछ निवाले खाने के बाद ही उसे उल्टियां होने लगी। ध्यान से देखने के बाद उसे अहसास हुआ कि उसने जो खाया है उसमें कीड़ा था।
जब उसने मैकआलू टिक्की खोल कर देखी तो उसने उसके अंदर मच्छर, चींटी और एक कॉकरोच था। जब उसकी हालत काफी बिगड़ी तो वह आउटलेट मालिक के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई, लेकिन उसने कोई बात नहीं सुनी।
तब उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) गया पीड़ित
जब उसकी शिकायत मैकडॉनल्ड्स (McDonald's) पर नहीं सुनी गई तो उसने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) में दी। इसके बाद फूड इंस्पेक्टर (Food inspector) ने वहां जाकर मैकआलू टिक्की की जांच की। बाद में उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा की वह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था।
इस रिपोर्ट के आधार पर सुनाया गया फैसला
फूड इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बाद मैकडॉनल्ड्स (McDonald's) के मैनेजर को पीड़ित व्यक्ति को 70,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इस मुआवजा राशि में 895 रुपये इलाज खर्च, 50,000 रुपये उसके मानसिक प्रताड़ना और 20,000 रुपये कानूनी कार्रवाई के लिए देने का आदेश हुआ है।
यह भी पढ़ें : Consumer Forum : दुकानदार ने ठगा है तो ऐसे वसूले पाई-पाई


Click it and Unblock the Notifications