MS Dhoni 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का शिकार, पहुंचे कोर्ट

नई दिल्ली। बिल्डरों ने वैसे तो अपने तमाम निवेशकों को ठगा है, लेकिन ताजी जानकारी के अनुसार उनका शिकार महान क्रिकेट खिलाड़ी एमएस धोनी (MS Dhoni) भी बन गए हैं। एमएस धोनी (MS Dhoni) को ठगने वाली कंपनी का नाम आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) है। इस कंपनी ने एमएस धोनी (MS Dhoni) से प्रचार प्रसार के लिए समझौता किया था और बाद में पैसों का भुगतान नहीं किया। अब एमएस धोनी (MS Dhoni) ने अपने 40 करोड़ रुपये पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

MS Dhoni

कंपनी ने बनाया था ब्रांड ऐंबैसडर

वर्ष 2009 में आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) ने एमएस धोनी (MS Dhoni) को अपना ब्रांड ऐंबैसडर बनाया था। इस दौरान एमएस धोनी (MS Dhoni) के साथ कई करार किए गए थे। इसके तहत वह आम्रपाली ग्रुप से करीब 6 साल तक काम करते रहे। लेकिन बाद में आम्रपाली ग्रुप पर अपने निवेशकों को ठगने का आरोप लगा। इसी दौरान लोगों ने एमएस धोनी (MS Dhoni) की ऐसे ग्रुप से जुड़ने की आलोचना शुरू कर दी थी। इसके बाद एमएस धोनी (MS Dhoni) ने आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) से अपना कारोबारी रिश्ता खत्म कर लिया था। एमएस धोनी (MS Dhoni) की पत्नी भी आम्रपाली ग्रुप के चैरिटी कार्यक्रम से जुडी हुईं थीं।

एमएस धोनी (MS Dhoni) का करीब 40 करोड़ बकाया
एमएस धोनी (MS Dhoni) ने आम्रपाली समूह के साथ जुड़े रहने के दौरान कई सारी विज्ञापन कैंपेन में हिस्सा लिया। लेकिन एमएस धोनी (MS Dhoni) का कहना है कि आम्रपाली समूह (Amrapali Group) ने इसके लिए उनका भुगतान नहीं किया। एमएस धोनी (MS Dhoni) के अनुसार उनका कंपनी पर करीब 38.95 करोड़ रुपये बकाया है। एमएस धोनी (MS Dhoni) ने विवरण दिया है उसके अनुसार उनका आम्रपाली समूह पर 38.95 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसमें से 22.53 करोड़ रुपये मूलधन हैं और 16.42 करोड़ रुपये ब्याज होगा, जिसकी गणना 18 फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज के साथ की गई है।'
-अब एमएस धोनी (MS Dhoni) ने कोर्ट से मांग की है कि खरीदारों की तरह ही उनके हित का भी ध्यान रखा जाए और आम्रपाली समूह (Amrapali Group) की जमीन में से एक प्लान उनके लिए भी निश्चित हो।

कंपनी के खिलाफ पहले से ही कोर्ट में हैं खरीदार
सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली समूह (Amrapali Group) के खिलाफ करीब 46 हजार खरीदारों ने केस कर रखा है। इस मामले की सुनवाई चल रही है। यह वह खरीदार हैं जिन्हें कंपनी ने फ्लैट नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर आम्रपाली समूह की सभी संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली समूह के सीएमडी अनिल शर्मा और दो डायरेक्टर्स शिव प्रिय और अजय कुमार को पुलिस हिरासत में भेज चुका है।

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