Anil Ambani पर अगले 48 घंटे भारी, जाना पड़ सकता है जेल
नई दिल्ली। अनिल अंबानी (anil ambani) के लिए अगले 48 घंटे काफी भारी हैं। पहले से ही कर्ज में डूबी कंपनी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एरिक्शन को मंगलवार (19 मार्च 2019) तक 453 करोड़ रुपये चुकाना है। ऐसा न कर पाने पर अनिल अंबानी को 3 माह के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। एक तरफ अनिल अंबानी इस समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल (bsnl) ने साफ कर दिया है कि वह आरकॉम (RCom) के खिलाफ कोर्ट जाएगी और 700 करोड़ रुपये वसूलेगी। इससे पहले बीएसएनएल (BSNL) भुगतान में चूक के लिए आरकॉम (RCom) की तरफ से जमा की गई करीब 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुकी है। इन कारणों से अनिल अंबानी के पास एरिक्शन को पैसे देने के लिए विकल्प कम होते जा रहे हैं।
RCom को 19 मार्च तक चुकाना है एरिक्सन का बकाया
RCom को एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने RCom को भुगतान करने के लिए 19 मार्च तक का समय दिया है। यदि कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है, तो अनिल अंबानी (anil ambani) को तीन महीने की जेल हो सकती है। RCom पहले ही एरिक्सन को 118 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।
260 रुपये भी फंसा हुआ है
आरकॉम (RCom) ने एनसीएलएटी (NCLAT) से कहा थी कि एसबीआई (SBI) के नेतृत्व वाले 37 ऋणदाताओं को 260 करोड़ रुपये सीधे एरिक्सन को जारी करने के निर्देश दिए जाएं, हालांकि, ऋणदाताओं ने इस याचिका का विरोध किया है। इसके चलते यह पैसा दिया जाएगा कि नहीं यह अभी तक तय नहीं हो पाया है।
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बीएसएनए की तैयारी
उधर, सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) से अपना बकाया वसूलने के लिए इस सप्ताह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का दरवाजा खटखटाएगी। यह बकाया 700 करोड़ रुपये का है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने यहां दी है। इससे पहले, कर्ज तले दबी आरकॉम (RCom) ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के समक्ष अपनी अर्जी में कहा था कि वह खुद से दिवाला प्रक्रिया में जाना चाहती है। जिससे वह अपनी संपत्तियों को समयबद्ध तरीके बेच सके।
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बीएसएनए (BSNL) पहले ही ले चुका था फैसला
सूत्रों के अनुसार बीएसएनएल (BSNL) भुगतान में चूक के लिए आरकॉम (RCom) द्वारा जमा की गई करीब 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुकी है। वहीं करीब 700 करोड़ रुपये के बकाए की वसूली के लिए आरकॉम (RCom) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने 4 जनवरी को ही ले लिया था। बीएसएनएल (BSNL) ने इस मामले के लिए सिंह एंड कोहली लॉ फर्म को इस काम के लिए हायर किया है। वहीं बीसएएनएल का कहना है कि इस मामले में देरी का कारण सभी सर्कल कार्यालयों से आरकॉम के बकाया का विवरण इकठ्ठा किया जा रहा था।
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