केरल में बाढ़ के चलते ITR फाइल करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ी
मंगलवार को आयकर विभाग ने केरल में बाढ़ के चलते आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है।
मंगलवार को आयकर विभाग ने केरल में बाढ़ के चलते आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी), जो आयकर विभाग के शीर्ष नीति निर्माण निकाय है ने कहा है कि अब करदाता 15 अगस्त तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बता दें कि बढ़ी हुई तारीख सिर्फ केरल में रहने वाले करदाताओं के लिए है। आपको बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग द्वारा एक बार और आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ायी गई थी जो कि पहले 31 जुलाई थी।
केरल में बाढ़ बनी वजह
CBDT की ओर से आईटीआर की अंतिम तिथि को केरल में आयी बाढ़ का ध्यान में रखकर बढ़ाया गया है। इससे पहले व्यक्तिगत और ऑडिट की अनिवार्यता के नियम के दायरे में न आने वाले आयकरदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दिया था। केरल में बाढ़ पीड़ित व्यक्ति ऐसे करें इंश्योरेंस क्लेम!!
देनी होगी पेनाल्टी
सीबीडीटी ने तय तारीख के बाद रिटर्न भरने वालों पर पेनाल्टी लगाने का भी ऐलान किया था। CBDT ने कहा कि बीते साल तक तय समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई गई थी, लेकिन एसेसमेंट वर्ष 2018-19 से आयकर कानून में धारा 234 F जोड़ दी गई है। केरल की बाढ़ के लिए दिया गया दान 100% टैक्स फ्री होगा
अब तक इतने दाखिल हुए आयकर रिटर्न
इसके तहत निश्चित तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों पर अधिकतम हजारों रुपए तक पेनाल्टी देनी होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 5.43 करोड़ किए गए थे।
10 हजार रुपए तक देना पड़ सकता है जुर्माना
15 सितंबर के बाद आयकर दाखिल करने पर 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धार 234 F के तहत बिलंब शुल्क देना होगा।