डिजिटल पेमेंट करने वालों को मिलेगा टैक्स में छूट, जानिए कितना
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर तरह के उपाय और तरीके अपना रही है। इसी के चलते सरकार एक और योजना लेकर आ रही है जिसके अनुसार डिजिटल पेमेंट करने पर लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। रिर्पोट्स के अनुसार डिजिटल पेमेंट करने वालों को जीएसटी में छूट मिलेगी। जनवरी में होने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। अगर जीएसटी परिषद इसे स्वीकार करता है तो इसका सीधा असर डिजिटल पमेंट करने वालों पर होगा।
2 प्रतिशत मिलेगी छूट
डिजिटल पेमेंट करने वालों को जीएसटी में 2 प्रतिशत की छूट देने की अभी योजना बन रही है। सरकार के अनुसार यह छूट बिजनेस टू कंज्यूमर दी जाएगी। इसके साथ ही सिर्फ उन उत्पादों पर छूट मिलेगी, जिन पर जीएसटी तीन प्रतिशत या उससे ज्यादा है। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ी शर्त रखी है। इस शर्त के मुताबिक आपको सिर्फ 100 रुपए तक की ही छूट ही मिलेगी।
यह है योजना
सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाना चाहती है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि डिजिटल लेन-देन पर टैक्स की चोरी भी कम हो पाएगी। नवंबर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाना था लेकिन किन्हीं कारणों से इस पर चर्चा नहीं हो पाई।