7 सितंबर तक जमा करें अगस्त का TDS: पेनल्टी और ब्याज से बचने के लिए अपनाएं ये तरीका

अगस्त महीने का टीडीएस (TDS) जमा करने की आखिरी तारीख सोमवार, 7 सितंबर 2026 है। आज शुक्रवार, 4 सितंबर को जन्माष्टमी की वजह से बैंक शाखाएं बंद हैं, लेकिन छोटे कारोबारी e‑Pay Tax सुविधा का इस्तेमाल कर समय पर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, UPI, NEFT और RTGS के माध्यम से यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। अभी भुगतान करने से आखिरी वक्त की गलतियों और ब्याज के जोखिम से बचा जा सकता है।

जिन्होंने भी अगस्त महीने में टीडीएस काटा है, उन्हें इसे 7 सितंबर तक जमा करना अनिवार्य है। इसमें धारा 192 के तहत सैलरी पर कटा टीडीएस और धारा 194C, 194H, 194J, 194I या 194IB के तहत वेंडर पेमेंट्स शामिल हैं। इसके लिए चालान ITNS 281 का उपयोग करें, फाइनेंशियल ईयर 2026–27 और असेसमेंट ईयर 2027–28 चुनें। रेगुलर टीडीएस के लिए माइनर हेड 200 का चयन करें।

TDS Payment Deadline September 2026: How to Pay August TDS Online and Avoid Late Penalties

TDS e‑Pay Tax के स्टेप्स और CIN चेक करने का तरीका

ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, e‑Pay Tax विकल्प चुनें और चालान ITNS 281 सेलेक्ट करें। इसके बाद अपना TAN, डिडक्टी टाइप, सेक्शन और महीना दर्ज करें। फिर नेट बैंकिंग, UPI, NEFT या RTGS में से कोई भी विकल्प चुनकर पेमेंट पूरा करें। पेमेंट के बाद बैंक रसीद पर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN) दर्ज है या नहीं, यह जरूर जांच लें। टैक्स जमा करने से पहले यह क्विक चेकलिस्ट मिला लें: असेसमेंट ईयर 2027–28, माइनर हेड 200, सही सेक्शन कोड, TAN-PAN का सही मिलान और CIN को सेव करके रखना।

TDS पर ब्याज और लेट फीस: धारा 201(1A), 234E और 271H के नियम

टीडीएस काटने के बाद अगर समय पर जमा नहीं किया जाता, तो धारा 201(1A) के तहत हर महीने 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है। टीडीएस स्टेटमेंट देर से दाखिल करने पर धारा 234E के तहत रोजाना ₹200 की लेट फीस लगेगी, जिसकी अधिकतम सीमा कुल टैक्स राशि के बराबर हो सकती है। इसके अलावा धारा 271H के तहत 10 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए: 30 अगस्त को 50 हजार रुपये का टीडीएस काटा गया और इसे 9 सितंबर को जमा किया गया, तो आपको 2 महीने का ब्याज यानी 1,500 रुपये देना होगा।

Q2 टीडीएस रिटर्न की डेडलाइन और 26QB, 26QC, 26QD की समय-सीमा

जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही (Q2) के लिए टीडीएस स्टेटमेंट दाखिल करने की अंतिम तिथि शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 है। नियमानुसार फॉर्म 24Q या फॉर्म 26Q फाइल करें। वहीं फॉर्म 26QB, 26QC और 26QD कटौती वाले महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा करने होते हैं। वीकेंड या छुट्टियों के दौरान भी e‑Pay Tax सेवा चालू रहती है। इसके बावजूद, आखिरी तारीख को तकनीकी अड़चनों से बचने के लिए पहले ही भुगतान कर लेना समझदारी है।

ओल्ड बनाम न्यू टैक्स रिजीम: सैलरी TDS पर क्या पड़ेगा असर

पहलूओल्ड रिजीमन्यू रिजीम
डिडक्शन और छूटHRA, 80C, 80D जैसी कई छूट की इजाजतसीमित; ज्यादातर छूट उपलब्ध नहीं
स्टैंडर्ड डिडक्शनसैलरीड क्लास के लिए उपलब्धसैलरीड क्लास के लिए उपलब्ध
डिफ़ॉल्ट विकल्पअलग से चुनना पड़ता हैबाय डिफ़ॉल्ट लागू (बदलाव का विकल्प)

अक्सर गलत असेसमेंट ईयर, गलत माइनर हेड या गलत सेक्शन चुनने की वजह से गड़बड़ी होती है। इसलिए TAN और डिडक्टी का ब्योरा सही रखें, साथ ही रसीद व पोर्टल पर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN) की पुष्टि जरूर करें। आज बैंक शाखाएं बंद हैं, ऐसे में e‑Pay Tax के जरिए तुरंत और समयबद्ध पेमेंट किया जा सकता है। पेनल्टी से बचने और कंप्लायंस पूरा करने के लिए सोमवार, 7 सितंबर 2026 की शाम से पहले भुगतान कर लें।

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