कल से बदल रही ये चीजें, तुरंत बचाएं अपना नुकसान
नई दिल्ली। नए साल से यानी 1 जनवरी 2020 से कई नियम और कायदे बदलने वाले हैं। इसमें से कुछ बातें तो अच्छी हैं, लेकिन कई के चलते दिक्कतें बढ़ेंगी। ऐसे में जरूरी है कि लोग तुरंत चेत जाएं और कल तक यह काम करके अपना नुकसान बचा लें।
आईटीआर फाइल करें और नुकसान बचाएं
अगर अभी तक आपने वित्तीय वर्ष 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो बस कल तक की आपके आपके पास है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप जुर्माने से बच जाएंगे। इसे सरकारी भाषा में बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कहा जाता है। हालांकि बिलेटेड आईटीआर 31 मार्च 2020 तक भरे जा सकते हैं, लेकिन 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इस प्रकार कल तक अगर यह आईटीआर भर दिया जाता है तो इस जुर्माने का बचाया जा सकता है।
पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है। ऐसे में अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो कल तक कर लें। नहीं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
1 जनवरी से एटीएम से पैसा निकालने पर आएगा ओटीपी
एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने का तरीका 1 जनवरी 2020 से बदल दिया है। अब अगर आप रात में पैसे निकालेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे ही डालने के बाद आपका पैसा निकलेगा। ऐसा रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच ही होगा और यह सिस्टम 10,000 रुपये से ज्यादा निकालने पर ही ओटीपी आएगा।
एमडीआर चार्ज खत्म हो जाएगा
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एमडीआर चार्ज खत्म करने का फैसला ले लिया है। अब 1 जनवरी 2020 से बिना इस चार्ज के डिजिटल लेनदेन किया जा सकेगा। यह नियम उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा, जिनका सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक है। यह सेवा डेबिट कार्ड और यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए करानी होगी।
नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम
नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। यह 1 जनवरी से लागू हो जाएगा।
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