पंजाब में जमीन संबंधी दस्तावेजों को लेकर प्रदेश की सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि आबादी क्षेत्र में आने वाली जमीनों के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। दरअसल कुछ रजिस्ट्रार आबादी देह क्षेत्र के अधीन आने वाली जमीनों की बिक्री के लिए डीडां की रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की मांग कर रहे थे। जिसके बाद सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण आया है कि आबादी देह क्षेत्र के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी।
बता दें कि आबादी देह क्षेत्र वह इलाका होता है जहां पर पंजाब अपार्टमेंट व प्रापर्टी रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत योजनाबद्ध क्षेत्र नहीं माना जाता है। एक्ट की धारा 20(3) के तहत ऐसी कॉलोनियों के लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त एनओसी की जरूरत होगी। लेकिन आबादी देह क्षेत्र पर यह लागू नहीं होता है।

लेकिन अब सरकार की ओर से नोटिस जारी करके सभी अधिकारियों को नोटिस जारी करके कहा गया है कि आबादी देह क्षेत्र में दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं है। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार आबादी देह क्षेत्र के अधीन आने वाली जमीनों की बिक्री के लिए डीडां रजिस्ट्रेशन के वक्त एनओसी की मांग नहीं कर सकते हैं। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद लोगों को आ रही दिक्कतें अब खत्म हो जाएंगी।


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